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200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं रख सकेंगे दाल
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200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं रख सकेंगे दाल
बुलंदशहर। जिले में अब दाल के थोक विक्रेता 200 मीट्रिक टन से अधिक विभिन्न प्रकार की दाल नहीं रख सकेंगे। शासन के आदेशानुसार निर्धारित मात्रा से दाल अधिक पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला खाद्य एवं विपणन विभाग ने दुकानों के लिए निर्देश जारी कर दिया है। थोक विक्रेता को 200 मीट्रिक टन की सीमा तय की गई है। हालांकि इसमें भी 100 मीट्रिक टन से अधिक एक दाल की किस्म नहीं रखी जा सकेगी। इसी तरह से खुदरा विक्रेता के लिए पांच टन की मात्रा तय की गई है। मिलर के लिए बीते तीन माह के उत्पादन व वार्षिक स्वीकृति क्षमता का 25 फीसदी तक दोनों में जो अधिक हो उसकी छूट दी गई है। दाल का आयात करने वालों के लिए अलग शर्त है। इसमें थोक व खुदरा विक्रेता के लिए रखे गए स्टॉक के हिसाब से मात्र की सीमा का निर्धारिण किया गया है। स्टॉक इससे ज्यादा मात्रा में होने पर संबंधित को इसे केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वहीं, दूसरी ओर शासन ने तिलहन और खाद्य तेलों के स्टॉक का भी निर्धारण कर दिया है। तिलहन के लिए फुटकर विक्रेेता को 50 क्विंटल, थोक विक्रेेता को 500 क्विंटल और कमीशन एजेंट को भी 500 क्विंटल के अलावा निर्माता को वार्षिक क्षमता के हिसाब से स्टॉक रखने की शर्त लगाई गई है। इसके अलावा खाद्य तेल के लिए खुदरा की क्षमता 10 क्विंटल, थोक व कमीशन एजेंट का 250 क्विंटल और निर्माण का उसके वार्षिक उत्पादन के हिसाब से स्टॉक तय किया गया है।
शासन के आदेश का पालन करने के लिए विभाग जुट गया है। निर्धारित किए स्टॉक से अधिक मात्रा में स्टॉक रखने वालों को सूचना पोर्टल पर अपलोड होगी। नियमों का पालन न करने पर विभाग की ओर से कार्रवाई होगी। - जेया-ए-करीम, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी।
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बुलंदशहर। जिले में अब दाल के थोक विक्रेता 200 मीट्रिक टन से अधिक विभिन्न प्रकार की दाल नहीं रख सकेंगे। शासन के आदेशानुसार निर्धारित मात्रा से दाल अधिक पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला खाद्य एवं विपणन विभाग ने दुकानों के लिए निर्देश जारी कर दिया है। थोक विक्रेता को 200 मीट्रिक टन की सीमा तय की गई है। हालांकि इसमें भी 100 मीट्रिक टन से अधिक एक दाल की किस्म नहीं रखी जा सकेगी। इसी तरह से खुदरा विक्रेता के लिए पांच टन की मात्रा तय की गई है। मिलर के लिए बीते तीन माह के उत्पादन व वार्षिक स्वीकृति क्षमता का 25 फीसदी तक दोनों में जो अधिक हो उसकी छूट दी गई है। दाल का आयात करने वालों के लिए अलग शर्त है। इसमें थोक व खुदरा विक्रेता के लिए रखे गए स्टॉक के हिसाब से मात्र की सीमा का निर्धारिण किया गया है। स्टॉक इससे ज्यादा मात्रा में होने पर संबंधित को इसे केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वहीं, दूसरी ओर शासन ने तिलहन और खाद्य तेलों के स्टॉक का भी निर्धारण कर दिया है। तिलहन के लिए फुटकर विक्रेेता को 50 क्विंटल, थोक विक्रेेता को 500 क्विंटल और कमीशन एजेंट को भी 500 क्विंटल के अलावा निर्माता को वार्षिक क्षमता के हिसाब से स्टॉक रखने की शर्त लगाई गई है। इसके अलावा खाद्य तेल के लिए खुदरा की क्षमता 10 क्विंटल, थोक व कमीशन एजेंट का 250 क्विंटल और निर्माण का उसके वार्षिक उत्पादन के हिसाब से स्टॉक तय किया गया है।
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शासन के आदेश का पालन करने के लिए विभाग जुट गया है। निर्धारित किए स्टॉक से अधिक मात्रा में स्टॉक रखने वालों को सूचना पोर्टल पर अपलोड होगी। नियमों का पालन न करने पर विभाग की ओर से कार्रवाई होगी। - जेया-ए-करीम, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी।
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