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पंचायत चुनाव: आपत्तियों का हुआ निस्तारण, आज जारी होगी अंतिम सूची

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 25 Mar 2021 11:30 PM IST
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Panchayat election
पंचायत चुनाव: आपत्तियों का हुआ निस्तारण, आज जारी होगी अंतिम सूची
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बुलंदशहर। जिला प्रशासन ने प्रधान समेत अन्य पदों के आरक्षण पर प्राप्त हुई 608 आपत्तियों का बृहस्पतिवार निस्तारण कर लिया। डीपीआरओ का दावा है कि सभी आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार किया गया है। आपत्तियों के निस्तारण में आरक्षण पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपत्ति निस्तारण के बाद फाइल डीएम के पास पहुंच गई है। शुक्रवार को आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने प्रधान समेत सभी पदों पर आरक्षण जारी कर दिया था। इसके बाद आपत्तियां प्राप्त की गई थीं। जिला प्रशासन को आरक्षण पर प्रधान पद पर सबसे अधिक 571, जिला पंचायत सदस्य पर 23, ब्लॉक प्रमुख पर दो और बीडीसी के आरक्षण पर 12 आपत्तियां प्राप्त हुईं। इन कुल 608 आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए गत दो दिनों से जिला प्रशासन जुटा हुआ था। इनके निस्तारण के लिए टीम गठित की गई और साथ ही पंचायती राज विभाग भी परीक्षण और निस्तारण में जुटा रहा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार तक सभी आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है। अब फाइल डीएम के पास पहुंच गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी नंदलाल ने प्रधान समेत अन्य पदों पर प्राप्त हुई कुल 608 आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है। सभी आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार किया गया है। किसी भी पद के आरक्षण पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब डीएम शुक्रवार को आरक्षण की अंतिम सूची के प्रकाशन के लिए आदेश जारी करेंगे। आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही इसकी सूचना शासन को भी दे दी जाएगी।
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समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बन सकेंगे प्रधान
बुलंदशहर। सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पंचायत चुनाव लड़कर प्रधान नहीं बन सकेंगे। जनपद में ऐसे पदों पर काबिज व्यक्तियों की सूची ब्लॉकवार नियुक्त किए जाने वाले आरओ और एआरओ को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे वह नामांकन प्रक्रिया के दौरान इसका संज्ञान ले सकें। संबंधित पद पर रहते पर्चा भरा जाता है तो उसे खारिज किया जा सकता है।
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उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 यथा संशोधित 1994 की धारा 11-ड़ (1) (घ) में प्रावधान है किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस समय पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पूर्व सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम व पता सहित सूची तैयार कर खंड विकास अफसरों को उपलब्ध कराई जानी है। इसकी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को दी है। सभी बीडीओ प्रभारी अधिकारी निर्वाचन द्वारा ब्लॉक में प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए तैनात किए जाने वाले आरओ और एआरओ को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान के नामांकन के समय उनके पास उपलब्ध रहे। एआर को-आपरेटिव डॉ. प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 147 साधन सहकारी समितियां हैं। इन समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरी ओर जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी आरके अत्री ने बताया कि सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पंचायत चुनाव में प्रधान व सदस्य आदि पद पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इससे संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग से भी पत्र भेजा गया है।
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