{"_id":"6a0209159ce7e95a130e9f4e","slug":"no-school-will-remain-single-deployment-of-two-teachers-is-mandatory-bulandshahr-news-c-133-1-bul1002-154260-2026-05-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahar News: कोई विद्यालय नहीं रहेगा एकल दो शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bulandshahar News: कोई विद्यालय नहीं रहेगा एकल दो शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य
विज्ञापन
बुलंदशहर। जिले के परिषदीय विद्यालय अब एकल नहीं रहेंगे। एक परिषदीय स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य रूप से होगी। ऐसा उच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका पर आदेश पारित किया गया है।
अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी अपने क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का वास्तविक सत्यापन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। बीएसए ने बताया कि जिले में करीब 500 स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्र संख्या कम है और शिक्षक नियम से अधिक तैनात हैं। उन्होंने बताया कि अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सभी बीईओ को पत्र जारी कर 30 अप्रैल 2024 की वास्तविक छात्र संख्या का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन से स्कूल में शिक्षकों की कमी व अधिकता की सूची तैयार की जाएगी।
सत्यापन प्रधानाध्यापक व बीईओ के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। उन्होंने बताया कि नियमानुसार छात्र संख्या 60 तक दो शिक्षक, 60-90 तक वाले विद्यालयों में तीन, 91-120 छात्र वाले विद्यालयों में चार व 91-120 छात्र संख्या पर पांच शिक्षकों का होना अनिवार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी अपने क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का वास्तविक सत्यापन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। बीएसए ने बताया कि जिले में करीब 500 स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्र संख्या कम है और शिक्षक नियम से अधिक तैनात हैं। उन्होंने बताया कि अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सभी बीईओ को पत्र जारी कर 30 अप्रैल 2024 की वास्तविक छात्र संख्या का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन से स्कूल में शिक्षकों की कमी व अधिकता की सूची तैयार की जाएगी।
विज्ञापन
सत्यापन प्रधानाध्यापक व बीईओ के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। उन्होंने बताया कि नियमानुसार छात्र संख्या 60 तक दो शिक्षक, 60-90 तक वाले विद्यालयों में तीन, 91-120 छात्र वाले विद्यालयों में चार व 91-120 छात्र संख्या पर पांच शिक्षकों का होना अनिवार्य है।
विज्ञापन