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बाइक से फूटा पटाखा तो भरना होगा 15 हजार का जुर्माना
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बाइक से फूटा पटाखा तो भरना होगा 15 हजार का जुर्माना
बुलंदशहर। चौराहा दो पहिया वाहनों से अब पटाखे की आवाज सुनाई दी तो उसका 15 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। शासन ने परिवहन विभाग को अब वाहनों को मॉडीफाई कराने पर सीधे जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। खासकर बुलेट मोटरसाइकिल पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए जल्द ही परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाएगा।
अभी तक लोग वाहनों का साइलेंसर आसानी से बदलवा लेते थे और सड़कों पर पटाखों की आवाज करते हुए गुजर जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। परिवहन आयुक्त उप्र ने दोपहिया वाहनों में परिवर्तन कराने पर सीधे कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगर दोपहिया वाहन के मालिक खासकर बुलेट मोटरसाइकिल के मालिक साइलेंसर में परिवर्तन कराते है तो कार्रवाई की जाएगी। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-52 (वाहन में अनाधिकृत परिवर्तन) का उल्लंघन करते हैं और धारा 190 (2) (निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण) का उल्लंघन करते हैं तो 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें साइलेंसर बदलवाने के पांच हजार रुपये और साइलेंसर कटवाकर उसमें अधिक ध्वनि कराने पर दस हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
अगर किसी वाहन स्वामी ने अपने वाहन में बदलाव कराया है तो वह तुरंत उसे सही लगवा लें। अगर चेंकिंग के दौरान पकड़े गए तो वाहन का 15 हजार रुपये का चालान काट दिया जाएगा। इस संबंध में सभी वाहन एजेंसी मालिकों को भी सूचना दे दी गई है। वाहन खरीदते समय उसमें परिवर्तन न कराएं। कंपनी ने जो साइलेंसर लगवाया है, वहीं रहने दे। - मोहम्मद कय्यूम, एआरटीओ प्रशासन।
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बुलंदशहर। चौराहा दो पहिया वाहनों से अब पटाखे की आवाज सुनाई दी तो उसका 15 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। शासन ने परिवहन विभाग को अब वाहनों को मॉडीफाई कराने पर सीधे जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। खासकर बुलेट मोटरसाइकिल पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए जल्द ही परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाएगा।
अभी तक लोग वाहनों का साइलेंसर आसानी से बदलवा लेते थे और सड़कों पर पटाखों की आवाज करते हुए गुजर जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। परिवहन आयुक्त उप्र ने दोपहिया वाहनों में परिवर्तन कराने पर सीधे कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगर दोपहिया वाहन के मालिक खासकर बुलेट मोटरसाइकिल के मालिक साइलेंसर में परिवर्तन कराते है तो कार्रवाई की जाएगी। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-52 (वाहन में अनाधिकृत परिवर्तन) का उल्लंघन करते हैं और धारा 190 (2) (निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण) का उल्लंघन करते हैं तो 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें साइलेंसर बदलवाने के पांच हजार रुपये और साइलेंसर कटवाकर उसमें अधिक ध्वनि कराने पर दस हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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अगर किसी वाहन स्वामी ने अपने वाहन में बदलाव कराया है तो वह तुरंत उसे सही लगवा लें। अगर चेंकिंग के दौरान पकड़े गए तो वाहन का 15 हजार रुपये का चालान काट दिया जाएगा। इस संबंध में सभी वाहन एजेंसी मालिकों को भी सूचना दे दी गई है। वाहन खरीदते समय उसमें परिवर्तन न कराएं। कंपनी ने जो साइलेंसर लगवाया है, वहीं रहने दे। - मोहम्मद कय्यूम, एआरटीओ प्रशासन।
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