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Bulandshahar News: जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की कैद
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पवन कुमार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की कुल राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा।
कोतवाली देहात क्षेत्र के मोहल्ला टांडा निवासी पीड़ित राहुल कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 20 अप्रैल 2022 को आरोपी पवन कुमार ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके पिता शीशराम सिंह पर प्राणघातक हमला किया था। इस हमले में शीशराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने घटना के अगले दिन, यानी 21 अप्रैल 2022 को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई और न्यायालय के समक्ष ठोस गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पत्रावली पर मौजूद तथ्यों और गवाहों के बयानों का बारीकी से अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने पवन कुमार को जानलेवा हमले का दोषी माना। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समाज में इस तरह के हिंसक कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है।
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कोतवाली देहात क्षेत्र के मोहल्ला टांडा निवासी पीड़ित राहुल कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 20 अप्रैल 2022 को आरोपी पवन कुमार ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके पिता शीशराम सिंह पर प्राणघातक हमला किया था। इस हमले में शीशराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने घटना के अगले दिन, यानी 21 अप्रैल 2022 को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई और न्यायालय के समक्ष ठोस गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पत्रावली पर मौजूद तथ्यों और गवाहों के बयानों का बारीकी से अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने पवन कुमार को जानलेवा हमले का दोषी माना। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समाज में इस तरह के हिंसक कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है।
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