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Bulandshahar News: तमंचा रखने के दोषी को मिली सजा
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बुलंदशहर। थाना सलेमपुर क्षेत्र में वर्ष 2017 में अवैध तमंचा और कारतूस के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को जेल में पहले से बिताई गई तीन दिन की सजा को ध्यान में रखते हुए कारावास की अवधि मान ली और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव मूंडाखेड़ा निवासी शिव कुमार को वर्ष 2017 में पुलिस ने एक अवैध तमंचा और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में थाना सलेमपुर में धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने 25 मई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया था। शनिवार को एसीजे-एसडी-03 न्यायालय, जनपद बुलंदशहर के न्यायाधीश अनुपम सिंह ने आरोपी शिव कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड लगाया ।
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थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव मूंडाखेड़ा निवासी शिव कुमार को वर्ष 2017 में पुलिस ने एक अवैध तमंचा और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में थाना सलेमपुर में धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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पुलिस ने 25 मई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया था। शनिवार को एसीजे-एसडी-03 न्यायालय, जनपद बुलंदशहर के न्यायाधीश अनुपम सिंह ने आरोपी शिव कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड लगाया ।
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