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बुलंदशहर हत्या कांड में फैसला: तीन दोषियों को आजीवन कारावास, न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया

Sat, 30 May 2026 10:40 PM IST
Rahul Kumar Tiwari संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 30 May 2026 10:40 PM IST
सार

बुलंदशहर में युवक की हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर आर्थिक दंड भी लगाया। 

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Life imprisonment to three accused of murder of youth in Bulandshahr
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बुलंदशहर में युवक की मारपीट कर हत्या करने के तीन दोषियों को एडीजे-5 न्यायालय के न्यायाधीश नसीम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि बुलंदशहर निवासी कुंवरपाल उर्फ बब्लू ने 16 दिसंबर 2022 को थाना जहांगीराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि गांव जटपुरा, थाना अहार निवासी सचिन, राजीव और जीतन उर्फ जतन उर्फ पीलू ने उनके भाई महेंद्र उर्फ रिंकू की मारपीट कर हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने विवेचना पूरी कर 6 फरवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। गवाहों के बयान, साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी माना। दोष सिद्ध होने पर जीतन उर्फ जतन उर्फ पीलू, सचिन और राजीव को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक दोषी पर 66 हजार रुपये तथा दो अन्य दोषियों पर 61-61 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

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