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Bulandshahar News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 30 May 2026 11:04 PM IST
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Life imprisonment to murder accused
बुलंदशहर। युवक की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को न्यायालय एडीजे-06 के न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि बुलंदशहर निवासी मोहम्मद इरशाद ने बताया था कि बजरिया ऊपर कोट थाना कोतवाली नगर निवासी सादाब ने उनके भाई मोहसिन की गोली मारकर हत्या कर दी। इरशाद की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 जनवरी 2010 में रिपोर्ट दर्ज की थी। 29 अप्रैल 2010 में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी सादाब को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर सादाब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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