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Bulandshahar News: अक्षय हत्याकांड के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। अक्षय हत्याकांड में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। बीबीनगर थाना क्षेत्र में 26 जून 2020 को अक्षय की सरेराह गोली मारकर हत्या की गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने सजा सुनाई है।
एडीजीसी केशवदेव शर्मा और नितिन त्यागी ने बताया कि हापुड़ जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव दयानतपुर निवासी विक्रांत राणा ने बीबीनगर थाने पर 26 जून 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनके भाई अक्षय उर्फ निक्की 26 जून की सुबह दस बजे बीबीनगर से घर जा रहे थे। जैसे ही वह कुचेसर नहर पुल पर पहुंचे तो पीछे से बाइक पर आए बीबीनगर के मोहल्ला आजमतारा निवासी प्रभाकर उर्फ दीपक, राजू और बीबीनगर के ही मोहल्ला जाटवान निवासी जीतू उर्फ जीतेंद्र ने अपनी बाइक से अक्षय की बाइक को ओवरटेक किया। बाइक रुकते ही प्रभाकर ने अक्षय को गोली मार दी। उपचार के लिए उन्हें हापुड़ के देवनंदनी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
आरोपियों ने रंजिशन वारदात को अंजाम दिया। मुकदमे में सात लोगों की गवाही हुई। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर हत्यारोपी प्रभाकर उर्फ दीपक, राजू और जीतू उर्फ जितेन्द्र को दोषी करार दिया।
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एडीजीसी केशवदेव शर्मा और नितिन त्यागी ने बताया कि हापुड़ जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव दयानतपुर निवासी विक्रांत राणा ने बीबीनगर थाने पर 26 जून 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनके भाई अक्षय उर्फ निक्की 26 जून की सुबह दस बजे बीबीनगर से घर जा रहे थे। जैसे ही वह कुचेसर नहर पुल पर पहुंचे तो पीछे से बाइक पर आए बीबीनगर के मोहल्ला आजमतारा निवासी प्रभाकर उर्फ दीपक, राजू और बीबीनगर के ही मोहल्ला जाटवान निवासी जीतू उर्फ जीतेंद्र ने अपनी बाइक से अक्षय की बाइक को ओवरटेक किया। बाइक रुकते ही प्रभाकर ने अक्षय को गोली मार दी। उपचार के लिए उन्हें हापुड़ के देवनंदनी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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आरोपियों ने रंजिशन वारदात को अंजाम दिया। मुकदमे में सात लोगों की गवाही हुई। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर हत्यारोपी प्रभाकर उर्फ दीपक, राजू और जीतू उर्फ जितेन्द्र को दोषी करार दिया।
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