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Bulandshahar News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव वैर फिरोजपुर में करीब दो साल पहले चाकू मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी ने बताया कि महेन्द्र निवासी गांव वैरा फिरोजपुर, थाना स्याना ने अपने ही गांव निवासी वादी अनिल कुमार के भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना 10 फरवरी 2023 की थी। इस संबंध में थाना स्याना पर वादी अनिल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। घटना के बाद पुलिस ने 17 मार्च 2023 को जांच पूरी कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
मामले में अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार तृतीय (न्यायालय एडीजे-14) ने महेन्द्र को हत्या का दोषी करार दिया है। न् यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर महेंद्र को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी ने बताया कि महेन्द्र निवासी गांव वैरा फिरोजपुर, थाना स्याना ने अपने ही गांव निवासी वादी अनिल कुमार के भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना 10 फरवरी 2023 की थी। इस संबंध में थाना स्याना पर वादी अनिल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। घटना के बाद पुलिस ने 17 मार्च 2023 को जांच पूरी कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
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मामले में अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार तृतीय (न्यायालय एडीजे-14) ने महेन्द्र को हत्या का दोषी करार दिया है। न् यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर महेंद्र को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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