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Bulandshahar News: निर्धारित यात्री प्लाजा पर नहीं रोकी बस तो होगी कार्रवाई

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 01 Jun 2025 10:46 PM IST
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If the bus is not stopped at the designated passenger plaza, action will be taken
खुर्जा। रोडवेज से अनुबंधित 90 बसों के चालकों के लिए एआरएम ने सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सभी चालकों को अपने रूट पर आने वाले निर्धारित यात्री प्लाजा पर बसों को रोकना होगा। नहीं रोके जाने पर चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी रिपोर्ट यात्री प्लाजा से प्रत्येक माह ली जाएगी।
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परिवहन निगम की ओर से रोडवेज बसों को मनमाने ढंग से चलाने को लेकर चालक व परिचालक पर कई नियत तैयार कर दिए हैं। मुख्य रूप से चालक व परिचालक को सभी डिपो पर बस रोकनी होगी। बाइपास या हाईवे से बसों को ले जाने पर कार्रवाई होगी। खुर्जा रोडवेज से अनुबंधित चार बसों की शिकायत टोल फ्री नंबर पर प्राप्त हुई हैं, जिस पर चालक व परिचालकों से स्पष्टीकरण के साथ- साथ वेतन में कटौती की कार्रवाई की गई।
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इसके अलावा बस को सही तरीके से चलाया जाए, जिससे ईंधन व्यर्थ न हो। इससे निगम को आर्थिक नुकसान होता है। अप्रैल माह में मानक से अधिक डीजल खर्च करने पर 12 चालकों के वेतन से कटौती की कार्रवाई की गई थी। वहीं निगम ने यात्री प्लाजा को लेकर भी नियम जारी कर दिए हैं।
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एआरएम राजेंद्र सिंह ने बताया कि परिवहन निगम की ओर से सभी रूट पर दूरी के अनुसार यात्री प्लाजा निर्धारित किए जाते हैं। जहां पर बसों का 20 से 30 मिनट का ठहराव होता है। इसमें यात्री नाश्ता या भोजन कर सकते हैं।

शिकायत मिल रही थी कि कुछ बस चालक अपने निजी स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से किसी अन्य ढाबा या रेस्तरां पर बसों को रोकते हैं। इसको लेकर निरंतर जांच की जा रही है। यदि लापरवाही मिलती है तो चालक व परिचालक दोनों पर कार्रवाई की जाएगी।
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