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Bulandshahar News: दहेज हत्या के दोषी पति को सात साल का कठोर कारावास, 27 हजार अर्थदंड
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बुलंदशहर। दो मासूम बच्चों समेत आत्मदाह करने वाली विवाहिता के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी पति विक्रम उर्फ बॉबी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही, दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। थाना शिकारपुर क्षेत्र के गांव बरौली में वर्ष 2020 में निवासी विक्रम उर्फ बॉबी सिंह पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप था। उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने एक खौफनाक कदम उठाते हुए अपने दो मासूम बच्चों के साथ खुद को आग लगा लिया। इस हृदयविदारक घटना में तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 अप्रैल 2020 को आरोपी पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाना समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों को पेश किया गया।
मामले में न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी पति को दोषी करार दिया है।
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साथ ही, दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। थाना शिकारपुर क्षेत्र के गांव बरौली में वर्ष 2020 में निवासी विक्रम उर्फ बॉबी सिंह पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप था। उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने एक खौफनाक कदम उठाते हुए अपने दो मासूम बच्चों के साथ खुद को आग लगा लिया। इस हृदयविदारक घटना में तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 अप्रैल 2020 को आरोपी पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाना समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों को पेश किया गया।
मामले में न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी पति को दोषी करार दिया है।