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अब एचएसआरपी खोने पर कर सकेंगे आवेदन
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अब एचएसआरपी खोने पर कर सकेंगे आवेदन
बुलंदशहर। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के टूटने या टूटकर खो जाने पर अब लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एचएसआरपी टूटने या खोने पर वाहन स्वामी पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इस सुविधा के शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। नंबर प्लेट खोने की स्थिति में पुलिस शिकायत की कॉपी लगानी होगी।
अप्रैल 2019 से पूर्व खरीदे गए वाहनों पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। इसके लिए वाहन स्वामी को आवेदन करना पड़ता है। वहीं, अप्रैल 2019 के बाद बिक्री हो रहे वाहनों पर डीलर के यहां से ही एचएसआरपी लगकर मिल रही है। एचएसआरपी लगने के बाद कुछ वाहनों से प्लेट टूटकर गिर जाती या टूट जाती। ऐसे वाहन स्वामियों को अभी तक आवेदन करने के दौरान पोर्टल स्वीकार नहीं करता था। ऐसे में वाहन स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि, अब यह सुविधा भी शुरू कर दी गई है। एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि www.book.myhsrp.com पर जाकर रिप्लेसमेंट बुकिंग का विकल्प चुनकर आवेदन कर सकते हैं। आगे की नंबर प्लेट, पीछे की नंबर प्लेट या दोनों तरफ की नंबर प्लेट के खोने पर लोग आवेदन कर सकते हैं। यदि नंबर प्लेट खो गई है तो इसके लिए वाहन स्वामी को पुलिस शिकायत अपलोड करनी होगी।
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बुलंदशहर। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के टूटने या टूटकर खो जाने पर अब लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एचएसआरपी टूटने या खोने पर वाहन स्वामी पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इस सुविधा के शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। नंबर प्लेट खोने की स्थिति में पुलिस शिकायत की कॉपी लगानी होगी।
अप्रैल 2019 से पूर्व खरीदे गए वाहनों पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। इसके लिए वाहन स्वामी को आवेदन करना पड़ता है। वहीं, अप्रैल 2019 के बाद बिक्री हो रहे वाहनों पर डीलर के यहां से ही एचएसआरपी लगकर मिल रही है। एचएसआरपी लगने के बाद कुछ वाहनों से प्लेट टूटकर गिर जाती या टूट जाती। ऐसे वाहन स्वामियों को अभी तक आवेदन करने के दौरान पोर्टल स्वीकार नहीं करता था। ऐसे में वाहन स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि, अब यह सुविधा भी शुरू कर दी गई है। एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि www.book.myhsrp.com पर जाकर रिप्लेसमेंट बुकिंग का विकल्प चुनकर आवेदन कर सकते हैं। आगे की नंबर प्लेट, पीछे की नंबर प्लेट या दोनों तरफ की नंबर प्लेट के खोने पर लोग आवेदन कर सकते हैं। यदि नंबर प्लेट खो गई है तो इसके लिए वाहन स्वामी को पुलिस शिकायत अपलोड करनी होगी।
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