{"_id":"6067595a8ebc3ed4be2dcb0c","slug":"high-security-rasitration-plates-bulandshahr-news-gbd216472933","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिर्फ 25 फीसदी वाहनों पर ही लग पाई एचएसआरपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सिर्फ 25 फीसदी वाहनों पर ही लग पाई एचएसआरपी
विज्ञापन
सिर्फ 25 फीसदी वाहनों पर ही लग पाई एचएसआरपी
बुलंदशहर। शासन के आदेश के बावजूद जनपद में तीन लाख से अधिक वाहन बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) के दौड़ रहे हैं, जबकि 15 अप्रैल से वाहनों पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। जिन वाहनों पर एचएसआरपी लगी होगी, वे ही संचालित हो सकेंगे। बिना एचएसआरपी वाहन चलाने पर संबंधित चालक से जुर्माना वसूला जाएगा।
वाहन स्वामी द्वारा मनमाने डिजाइन की नंबर प्लेट लगाने पर पाबंदी लगाते हुए शासन ने छोटे से बड़े सभी प्रकार के वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के आदेश जारी किए थे। साथ ही वाहन स्वामियों को 15 अप्रैल तक का समय दिया गया। विभागीय अफसरों के अनुसार, अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट लगाने के बाद ही बिक्री का आदेश दिया गया और मार्च 2019 से पूर्व खरीदे गए वाहनों पर भी एचएसआरपी प्लेट लगाने के लिए अब 15 अप्रैल तक का समय दिया गया। जिले में मार्च 2019 से पूर्व के 4,07,752 वाहनों पर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगनी है। इनमें करीब 24 हजार कॉमर्शियल वाहन हैं तो शेष निजी वाहन शामिल हैं। वहीं, अभी भी जिले में तीन लाख से अधिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है। नंबर प्लेट न लगने वाले वाहनों पर 15 अप्रैल के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहला चालान पांच हजार, दूसरा चालान दस हजार रुपये का काटा जाएगा। एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि जिले में 4,07,752 वाहनों में से 24 हजार कॉमर्शियल वाहन और शेष निजी वाहन शामिल हैं। निजी एवं कॉमर्शियल वाहन स्वामी 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का कार्य संबंधित डीलरों को दिया गया है। वाहन जिस कंपनी का है उसी कंपनी से संबंधित वाहन स्वामी को नंबर प्लेट लगवानी होगी। जनपद में अभी तक करीब एक लाख वाहनों पर एचएसआरपी लगने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
विज्ञापन
बुलंदशहर। शासन के आदेश के बावजूद जनपद में तीन लाख से अधिक वाहन बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) के दौड़ रहे हैं, जबकि 15 अप्रैल से वाहनों पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। जिन वाहनों पर एचएसआरपी लगी होगी, वे ही संचालित हो सकेंगे। बिना एचएसआरपी वाहन चलाने पर संबंधित चालक से जुर्माना वसूला जाएगा।
वाहन स्वामी द्वारा मनमाने डिजाइन की नंबर प्लेट लगाने पर पाबंदी लगाते हुए शासन ने छोटे से बड़े सभी प्रकार के वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के आदेश जारी किए थे। साथ ही वाहन स्वामियों को 15 अप्रैल तक का समय दिया गया। विभागीय अफसरों के अनुसार, अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट लगाने के बाद ही बिक्री का आदेश दिया गया और मार्च 2019 से पूर्व खरीदे गए वाहनों पर भी एचएसआरपी प्लेट लगाने के लिए अब 15 अप्रैल तक का समय दिया गया। जिले में मार्च 2019 से पूर्व के 4,07,752 वाहनों पर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगनी है। इनमें करीब 24 हजार कॉमर्शियल वाहन हैं तो शेष निजी वाहन शामिल हैं। वहीं, अभी भी जिले में तीन लाख से अधिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है। नंबर प्लेट न लगने वाले वाहनों पर 15 अप्रैल के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहला चालान पांच हजार, दूसरा चालान दस हजार रुपये का काटा जाएगा। एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि जिले में 4,07,752 वाहनों में से 24 हजार कॉमर्शियल वाहन और शेष निजी वाहन शामिल हैं। निजी एवं कॉमर्शियल वाहन स्वामी 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का कार्य संबंधित डीलरों को दिया गया है। वाहन जिस कंपनी का है उसी कंपनी से संबंधित वाहन स्वामी को नंबर प्लेट लगवानी होगी। जनपद में अभी तक करीब एक लाख वाहनों पर एचएसआरपी लगने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
विज्ञापन