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Bulandshahar News: सभासद देवपाल सिंह का नामांकन रद्द करने पर हाईकोर्ट की रोक
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बुलंदशहर। नगर पालिका के वार्ड 16 के सभासद देवपाल सिंह के नामांकन को अयोग्य ठहराने के जिला न्यायालय के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से मामले में नया मोड़ आ गया है।
नगर पालिका के वार्ड 16 के सभासद देवपाल सिंह द्वारा जानकारी छिपाकर शपथ पत्र देने का आरोप लगा था। मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर 21 सितंबर को जिला न्यायालय ने वार्ड 16 के सभासद देवपाल सिंह के नामांकन को अयोग्य ठहराया था। इस आदेश के बाद मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ देवपाल सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया था। वहां मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नामांकन रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी।
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नगर पालिका के वार्ड 16 के सभासद देवपाल सिंह द्वारा जानकारी छिपाकर शपथ पत्र देने का आरोप लगा था। मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर 21 सितंबर को जिला न्यायालय ने वार्ड 16 के सभासद देवपाल सिंह के नामांकन को अयोग्य ठहराया था। इस आदेश के बाद मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ देवपाल सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया था। वहां मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नामांकन रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी।
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