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Bulandshahar News: सिकंदराबाद की सोनिया स्टील फैक्टरी पर अधिक मिला स्टॉक, 10 लाख का जुर्माना
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सिकंदराबाद की सोनिया स्टील फैक्टरी पर अधिक मिला स्टॉक, 10 लाख का जुर्माना
बुलंदशहर। बिना जीएसटी पंजीकरण के व्यापार संचालित करने वाले 40 व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर जीएसटी विभाग की टीम ने सर्वे की कार्रवाई की। इस दौरान सिकंदराबाद स्थित लोहा इंगट बनाने वाली सोनिया स्टील फैक्टरी पर जांच के दौरान अधिक स्टॉक मिलने पर टीम ने जुर्माना और कर के रूप में 10 लाख रुपये जमा कराए। आगे की जांच के बाद शेष धनराशि जमा कराई जाएगी।
वाणिज्य कर विभाग की संयुक्त आयुक्त विभा पांडेय के निर्देशन में डिप्टी कमिश्नर डीके जायसवाल और असिस्टेंट कमिश्नर प्रदीप कुमार समेत अन्य अफसरों की टीमों ने जिले में एक साथ 42 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर सर्वे करने की कार्रवाई की। 42 टीमों द्वारा एक साथ बीबीनगर, स्याना, सिकंदराबाद, खुर्जा, बुलंदशहर समेत अन्य स्थानों पर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर सर्वे करते हुए खरीद-फरोख्त से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान व्यापारियों से जीएसटी पंजीकरण न कराने की जानकारी ली और दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए जांच की कि उक्त व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि दस व्यापारी ऐसे हैं जो दायरे में आने के बाद भी बिना पंजीकरण के अपना व्यापार संचालित कर रहे थे। ऐसे में अब न केवल इनका पंजीकरण कराया जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी। अधिक खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड मिलने पर टीम ने आठ व्यापारियों के दस्तावेज मौके पर ही सील किए हैं। पिछले एक सप्ताह में टीम द्वारा 80 से अधिक व्यापारियों के यहां सर्वे की कार्रवाई की गई है। जबकि पांच फैक्ट्री संचालकों से करीब 50 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
सोनिया स्टील पर मिला दस्तावेजों से अधिक स्टॉक सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र स्थित लोहा इंगट बनाने वाली कंपनी सोनिया आयरन स्टील पर जीएसटी विभाग की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर पहुंचकर दस्तावेज कब्जे में लिए और मौके पर मिले स्टॉक का दस्तावेजों से मिलान किया। जांच के दौरान पता चला कि कंपनी संचालक द्वारा करीब 32 लाख रुपये का स्टॉक दस्तावेजों में दर्शाया नहीं गया था। जिसके चलते मौके पर ही कंपनी संचालक की ओर से जुर्माना और कर के तौर पर 10 लाख रुपये जमा कराए।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले भर में टीम बनाकर सर्वे और छापा मारा जा रहा है। कई व्यापारियों द्वारा बिना पंजीकरण व्यापार संचालित किया जा रहा है, जबकि वह जीएसटी के दायरे में आते हैं। ऐसे व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। फर्मों के अन्य दस्तावेज की आगे की जांच की जा रही है। सिकंदराबाद की सोनिया आयरन स्टील पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आगे की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। - विभा पांडेय, संयुक्त आयुक्त, जीएसटी
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बुलंदशहर। बिना जीएसटी पंजीकरण के व्यापार संचालित करने वाले 40 व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर जीएसटी विभाग की टीम ने सर्वे की कार्रवाई की। इस दौरान सिकंदराबाद स्थित लोहा इंगट बनाने वाली सोनिया स्टील फैक्टरी पर जांच के दौरान अधिक स्टॉक मिलने पर टीम ने जुर्माना और कर के रूप में 10 लाख रुपये जमा कराए। आगे की जांच के बाद शेष धनराशि जमा कराई जाएगी।
वाणिज्य कर विभाग की संयुक्त आयुक्त विभा पांडेय के निर्देशन में डिप्टी कमिश्नर डीके जायसवाल और असिस्टेंट कमिश्नर प्रदीप कुमार समेत अन्य अफसरों की टीमों ने जिले में एक साथ 42 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर सर्वे करने की कार्रवाई की। 42 टीमों द्वारा एक साथ बीबीनगर, स्याना, सिकंदराबाद, खुर्जा, बुलंदशहर समेत अन्य स्थानों पर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर सर्वे करते हुए खरीद-फरोख्त से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान व्यापारियों से जीएसटी पंजीकरण न कराने की जानकारी ली और दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए जांच की कि उक्त व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि दस व्यापारी ऐसे हैं जो दायरे में आने के बाद भी बिना पंजीकरण के अपना व्यापार संचालित कर रहे थे। ऐसे में अब न केवल इनका पंजीकरण कराया जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी। अधिक खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड मिलने पर टीम ने आठ व्यापारियों के दस्तावेज मौके पर ही सील किए हैं। पिछले एक सप्ताह में टीम द्वारा 80 से अधिक व्यापारियों के यहां सर्वे की कार्रवाई की गई है। जबकि पांच फैक्ट्री संचालकों से करीब 50 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
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सोनिया स्टील पर मिला दस्तावेजों से अधिक स्टॉक सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र स्थित लोहा इंगट बनाने वाली कंपनी सोनिया आयरन स्टील पर जीएसटी विभाग की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर पहुंचकर दस्तावेज कब्जे में लिए और मौके पर मिले स्टॉक का दस्तावेजों से मिलान किया। जांच के दौरान पता चला कि कंपनी संचालक द्वारा करीब 32 लाख रुपये का स्टॉक दस्तावेजों में दर्शाया नहीं गया था। जिसके चलते मौके पर ही कंपनी संचालक की ओर से जुर्माना और कर के तौर पर 10 लाख रुपये जमा कराए।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले भर में टीम बनाकर सर्वे और छापा मारा जा रहा है। कई व्यापारियों द्वारा बिना पंजीकरण व्यापार संचालित किया जा रहा है, जबकि वह जीएसटी के दायरे में आते हैं। ऐसे व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। फर्मों के अन्य दस्तावेज की आगे की जांच की जा रही है। सिकंदराबाद की सोनिया आयरन स्टील पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आगे की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। - विभा पांडेय, संयुक्त आयुक्त, जीएसटी