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Bulandshahar News: गांजा तस्करी के आरोपी दो वर्ष बाद दोषी करार
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बुलन्दशहर। जनपद की मॉनीटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में की गई सशक्त पैरवी के चलते मादक पदार्थों की तस्करी के एक आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के साथ-साथ अर्थदंड सुनाया है।
वर्ष 2024 में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने मोहनकुटी निवासी गौरव को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 1100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। इस संबंध में 13 जनवरी 2024 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में 31 जनवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर विशेष निगरानी में रखा गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर गौरव को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि और 3,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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वर्ष 2024 में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने मोहनकुटी निवासी गौरव को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 1100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। इस संबंध में 13 जनवरी 2024 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में 31 जनवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
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मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर विशेष निगरानी में रखा गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर गौरव को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि और 3,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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