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Bulandshahar News: गैंगस्टर को दिलाई भाजपा की सदस्यता, जिलाध्यक्ष और विधायक ने पहनाया पटका
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भाजपा जिला अध्यक्ष विकास चौहान व विधायक प्रदीप चौधरी के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश शर्मा। संव
बुलंदशहर/गाजियाबाद। गैंगस्टर एक्ट में डेढ़ महीने तक जेल में रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार शर्मा को पार्टी में शामिल करने पर भाजपा को किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। राकेश पर गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर और अलीगढ़ में हत्या, रंगदारी, हत्या के प्रयास, धमकी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के 12 मुकदमे दर्ज हैं। उसे बुधवार को भाजपा के बुलंदशहर जिला कार्यालय में सदस्यता दिलाई गई थी। जिलाध्यक्ष विकास चौहान और सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने भाजपा का पटका पहनाया था।
जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में करीब डेढ़ हजार लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई थी। इनमें शिकारपुर के गांव हलपुरा निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश शर्मा भी शामिल था। कार्यक्रम में बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान समेत जिलास्तर के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर पार्टी की किरकिरी होने पर पदाधिकारी अपने-अपने बचाव में जुटे हैं। विधायक प्रदीप चौधरी का कहना है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। किसी को भी पार्टी में शामिल करने के फैसले में मैं शामिल नहीं था।
12 मुकदमे, 21.42 करोड़ की संपत्ति हुई थी कुर्क
राकेश कुमार शर्मा पर बुलंदशहर में आठ, गाजियाबाद में दो और एक-एक मुकदमा गौतमबुद्धनगर और अलीगढ़ में दर्ज हुआ था। ट्रॉनिका सिटी थाने में अगस्त 2022 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस ने 15 अक्तूबर 2022 को गिरफ्तार कर राकेश को जेल भेज दिया था। इस मामले में उसे 29 दिसंबर 2022 को जमानत मिल गई थी। गाजियाबाद पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने चार मई 2023 को 12.06 करोड़ रुपये और 24 मई 2023 को करीब 9.36 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति को कुर्क करने आदेश जारी किए थे।इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने राकेश की बुलंदशहर, मथुरा, नोएडा और गजरौला में 21.42 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क की थी।
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राकेश शर्मा ने सदस्यता लेने से पहले जो दस्तावेज पेश किए थे, उनमें दावा किया गया था कि सभी मुकदमे खारिज हो चुके हैं। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। - विकास चौहान, जिलाध्यक्ष, भाजपा
मेरे ऊपर अब कोई मुकदमा नहीं है। राजनीति में मेरे बढ़ते कदम से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे। कोर्ट ने सभी मुकदमों में बरी कर दिया है। कुछ मुकदमों में थाने से एफआर लग चुकी है। 420 का मुकदमा फर्जी था, उसमें फैसला हो चुका है। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के खिलाफ कोर्ट में मामला लंबित है, जल्द वहां से भी न्याय मिलेगा। - राकेश शर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख
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जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में करीब डेढ़ हजार लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई थी। इनमें शिकारपुर के गांव हलपुरा निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश शर्मा भी शामिल था। कार्यक्रम में बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान समेत जिलास्तर के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर पार्टी की किरकिरी होने पर पदाधिकारी अपने-अपने बचाव में जुटे हैं। विधायक प्रदीप चौधरी का कहना है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। किसी को भी पार्टी में शामिल करने के फैसले में मैं शामिल नहीं था।
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12 मुकदमे, 21.42 करोड़ की संपत्ति हुई थी कुर्क
राकेश कुमार शर्मा पर बुलंदशहर में आठ, गाजियाबाद में दो और एक-एक मुकदमा गौतमबुद्धनगर और अलीगढ़ में दर्ज हुआ था। ट्रॉनिका सिटी थाने में अगस्त 2022 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस ने 15 अक्तूबर 2022 को गिरफ्तार कर राकेश को जेल भेज दिया था। इस मामले में उसे 29 दिसंबर 2022 को जमानत मिल गई थी। गाजियाबाद पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने चार मई 2023 को 12.06 करोड़ रुपये और 24 मई 2023 को करीब 9.36 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति को कुर्क करने आदेश जारी किए थे।इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने राकेश की बुलंदशहर, मथुरा, नोएडा और गजरौला में 21.42 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क की थी।
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राकेश शर्मा ने सदस्यता लेने से पहले जो दस्तावेज पेश किए थे, उनमें दावा किया गया था कि सभी मुकदमे खारिज हो चुके हैं। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। - विकास चौहान, जिलाध्यक्ष, भाजपा
मेरे ऊपर अब कोई मुकदमा नहीं है। राजनीति में मेरे बढ़ते कदम से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे। कोर्ट ने सभी मुकदमों में बरी कर दिया है। कुछ मुकदमों में थाने से एफआर लग चुकी है। 420 का मुकदमा फर्जी था, उसमें फैसला हो चुका है। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के खिलाफ कोर्ट में मामला लंबित है, जल्द वहां से भी न्याय मिलेगा। - राकेश शर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख