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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Gangster Bahadur sentenced to two years imprisonment and fined Rs 5,000

Bulandshahar News: गैंगस्टर बहादुर को दो वर्ष का कारावास, पांच हजार रुपये का अर्थदंड

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 27 May 2025 10:39 PM IST
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बुलंदशहर। अलीगढ़ निवासी कुख्यात गैंगस्टर बहादुर को एडीजे-8 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम चंद्र विजय श्रीनेत के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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पुलिस के अनुसार अभियुक्त बहादुर सिंह निवासी गांव भदेशी थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ़ ने संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व आतंक कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की कई घटनाओं को अंजाम दिया था।
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इसके संबंध में 11 अगस्त 2023 को थाना अरनिया में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना पुलिस ने इस प्रकरण में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में फरवरी 2024 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अब मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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