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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Four years imprisonment to brothers

Bulandshahar News: जानलेवा हमले के दोषी भाइयों को चार-चार साल का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 26 Feb 2024 10:53 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। चार साल पूर्व अगौता थाना क्षेत्र के गांव बागवाला में रंजिशन घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले सगे भाइयों को न्यायाधीश अपर सत्र न्यायालय अशोक कुमार सिंह ने दोषी माना है। दोनों को चार-चार साल कारावास और 6500-6500 का अर्थदंड की सजा सुनाई है।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार राणा ने बताया की वादी अरशद निवासी गांव बागवाला थाना अगौता ने मुकदमा दर्ज कराया था। अरशद ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से पुराने विवाद को लेकर उनकी मारपीट हो गई थी। गांव के गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों में फैसला करा दिया था। 11 मई 2020 को आरोपी पक्ष उनके घर में घुस आया और लाठी-डंडों और बलकटी से हमला कर उनको और उनके बेटे रौनक व असलम को घायल कर दिया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान मोहम्मद राशिद और मोहम्मद सलीम निवासी बागवाला थाना अगौता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने गवाहों और बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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