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विजय माल्या के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Fri, 22 Apr 2016 11:29 PM IST
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विजय माल्या
- फोटो : अमर उजाला
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हजारों करोड़ों रुपये का कर्ज लेकर विदेश गए उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ जल्द ही धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस में पायलट रहे एक व्यक्ति के नौ लाख रुपये की धोखधड़ी के मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। पुलिस कोर्ट के आदेश मिलने पर रिपोर्ट दर्ज करने की बात कह रही है।
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नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कैलाशपुरी निवासी आकाश शर्मा पुत्र राजेंद्र शर्मा पेशे से पायलट हैं। राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके बेटे आकाश ने शराब व्यवसायी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयललाइंस में अगस्त 2012 से नवंबर 2014 तक बतौर पायलट नौकरी की थी। लेकिन कंपनी तनख्वाह देने में आनाकानी करती रही। इस पर पायलट आकाश शर्मा ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विजय माल्या और कंपनी के अधिकारी संजय अग्रवाल के खिलाफ परिवाद दर्ज करा दिया।
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हालांकि काफी कोशिशों के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। समझौते के तहत तनख्वाह के रूप में 20,50,765 रुपये का भुगतान कर दिया गया। इसके बाद कहा गया कि बाकी 9,20,187 रुपये टीडीएस के रूप में काट लिया गया है। इसे बाद में इनकम टैक्स विभाग में जमा करा दिया जाएगा। वहां से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर भुगतान करा लेंगे। आरोप है कि किंगफिशर कंपनी ने उक्त टीडीएस आयकर विभाग में जमा नहीं कराया।
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इसके चलते इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद भी उन्हें रिफंड नहीं मिल सका। करीब एक माह पहले पीड़ित ने एसएसपी को तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थक हारकर पीड़ित को कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने विजय माल्या और कंपनी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नगर कोतवाल आरके सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा।