फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Fee for property transfer will increase, fee will be decided on the basis of price

Bulandshahar News: संपत्ति हस्तांतरण के लिए बढ़ेगा शुल्क, कीमत के आधार पर तय होगा शुल्क

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jul 2025 10:32 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। नगर निकाय क्षेत्रों में संपत्ति हस्तांतरण के लिए वसूली जाने वाली धनराशि में अब बढोत्तरी की जाएगी। इसके लिए शासन ने निर्देश दिए हैं कि संपत्ति की कीमत के आधार पर शुल्क वसूला जाए। ऐसे में जिले की सभी 17 नगर निकायों में अब इसके लिए बोर्ड से सहमति ली जाएगी और नई दरों को लागू किया जाएगा।
विज्ञापन


जिले की 17 निकाय क्षेत्रों में प्रति वर्ष औसतन 30 हजार से अधिक संपत्तियों की खरीद बिक्री और दस्तावेजों में नामांतरण की प्रक्रिया होती है। ऐसे में नगर निकाय क्षेत्रों में इसके लिए पांच सौ रुपये तक की फीस ही वसूली जाती है। अब शासन ने निकायों को आदेश दिए हैं कि खरीद-फरोख्त की स्थिति में संपत्ति की कीमत के आधार पर शुल्क वसूला जाए और वसीयत या पैतृक संपत्ति में नाम दर्ज कराने के लिए भी निर्धारित दर में बढ़ोत्तरी की जाए।
विज्ञापन

इसके लिए जिले के नगर निकायों में अधिकारी तैयारी करने में जुटे हैं। बुलंदशहर नगर पालिका बोर्ड बैठक में इसके लिए प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सभासदों ने इस पर चर्चा किए बिना इसे पास करने से इनकार कर दिया। हालांकि शासन ने नए आदेशों में बोर्ड की स्वीकृति के बाद नई दरें लागू न करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब निकायों के बोर्ड ही संपत्ति नाम हस्तांतरण का शुल्क तय करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

वसीयत, पैतृक संपत्ति के लिए शुल्क

क्षेत्रफल (वर्ग फीट) धनराशि

1000 500
1001-2000 1000

2001-3000 1500
3000 से अधिक 2500

खरीद-फरोख्त की स्थिति में दरें
कीमत शुल्क
5 लाख 1000

5 से 10 लाख 2000
10 से 15 लाख 3000

15 से 50 लाख 5000
50 लाख से अधिक 10000

कोट --
शासन ने संपत्ति नामांतरण के शुल्क में बढोत्तरी के निर्देश दिए हैं। हालांकि बोर्ड की स्वीकृति को ही लागू करने के भी आदेश दिए हैं। बोर्ड बैठक से स्वीकृति के बाद ही निर्धारित दरों को लागू किया जाएगा। --- डा. अश्विनी कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed