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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Eight years imprisonment to husband accused of murderous attack and dowry harassment

Bulandshahar News: जानलेवा हमले और दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति को आठ वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Dec 2024 10:24 PM IST
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बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अकबरपुर में दिसंबर 2022 को दहेज उत्पीड़न के मामले में पीड़िता और उसके भाई पर जानलेवा हमले के मामले में एडीजे तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने अभियुक्त पति को दोषी करार दिया है।
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न्यायाधीश ने अभियुक्त पति को आठ वर्ष का कारावास और 26 हजार अर्थदंड व अभियुक्त देवर को दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। साथ ही अभियुक्त सास व देवर को तीन-तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दस-दस हजार रुपये के प्रतिकर लगाकर छोड़ा गया है।
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13 दिसंबर 2022 को कोतवाली देहात में वादिया सगीरा निवासी गांव अकबरपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री इरम की शादी गांव निवासी युवक शारिक के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति शारिक, देवर तारिक और सास नसरीन द्वारा दहेज में बाइक की मांग करते हुए उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। 12 दिसंबर 2022 को उनकी पुत्री ने फोन पर जानकारी दी कि ससुराल वाले उसकी पिटाई कर रहे हैं।
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इस पर पीड़िता अपने पुत्र अमजद के साथ मौके पर पहुंची। अमजद पर आरोपी पति शारिक ने चाकू और देवर तारिक ने कृपाण से वारकर घायल कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 के न्यायाधीश शिवानंद ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर पति शारिक को दहेज उत्पीड़न और जानलेवा हमले में दोषी पाते हुए आठ साल का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं, देवर तारिक एवं सास नसरीन को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर 10-10 हजार रुपये का प्रतिकर लगाया है।
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