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पहले 3 आरोपियों की जमानत याचिका दायर
अमर उजाला ब्यूरो/बुलंदशहर
Updated Thu, 03 Nov 2016 11:01 PM IST
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बुलंदशहर गैंगरेप
- फोटो : अमर उजाला
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हाईवे पर मां-बेटी से हुए गैंगरेप के मामले में एक अगस्त से जेल में बंद तीन आरोपियों के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कर दी है। जमानत याचिका पर शुक्रवार दोपहर न्यायालय में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि तीन माह के भीतर न्यायालय में चार्जशीट न पेश करने पर तीनों आरोपियों को राहत मिल सकती है।
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न्यायालय में दायर जमानत याचिका में अधिवक्ता ने जमानत के लिए कई आधार पेश किए हैं। बता दें कि 29 जुलाई की रात हाईवे पर मां-बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। पुलिस ने एक अगस्त को आरोपी रईस, जबर सिंह और शाबेज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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इसके बाद नौ अगस्त को पुलिस ने कन्नौज निवासी सलीम, परवेज और साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके कुछ दिन बाद से सीबीआई मामले की जांच कर रही है। तब से अब तक आरोपियों की न्यायिक हिरासत कई बार बढ़ चुकी है। 30 अक्तूबर को सीबीआई को कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी थी। लेकिन तब से दो बाद समय बढ़ चुका है।
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रईस, जबर सिंह और शाबेज के अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायाधीश ध्रुव कुमार तिवारी के न्यायालय में एक जमानत संबंधी प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि तीनों आरोपियों को झूठा फंसाया गया है।
पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली देहात में कई दिन तक बैठाए रखा। तीनों आरोपी पिछले 90 दिन से जेल में हैं। जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। जांच एजेंसी को 2 नवंबर 2016 को चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी थी। फिर भी जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी।