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हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Mon, 05 Dec 2016 11:57 PM IST
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पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी मानते हुए एडीजे प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने पत्नी की घर में हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था।
शासकीय अधिवक्ता रवींद्र शर्मा ने बताया कि सिंभावली के हरेड़ा मोड़ निवासी जय सिंह उर्फ छोटू का अपनी पत्नी के साथ मनमुटाव चल रहा था। पत्नी अपने मायके दिल्ली में रहती थी। नवंबर 2014 में त्योहार पर उसकी पत्नी भावना बच्चों के साथ सिंभावली आई हुई थी।
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आरोपी जय सिंह उर्फ छोटू ने 8 नवंबर 2014 को घर में भावना की हत्या कर शव को स्याना क्षेत्र के बीहटा के जंगल में फेंक दिया था। बेटी की हत्या करने पर परिजनों ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजन इस मामले में लगातार पुलिस पर कार्रवाई करने का दवाब बना रहे थे।
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सोमवार को एडीजे प्रथम रमेश चंद्र गुप्ता ने इस वारदात के दोषी जय सिंह को आजीवन कारावास के अलावा जुर्माना भी लगाया है।