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हैवानों की पहचान करेगा पीड़ित परिवार

Tue, 18 Oct 2016 11:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Tue, 18 Oct 2016 11:48 PM IST
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Hawanon will identify the victim's family
Rape - फोटो : Demo Pic

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हाईवे पर हैवानियत के आरोपियों की शिनाख्त के लिए कोर्ट ने सीबीआई को मंजूरी दे दी है। सीबीआई की अर्जी पर विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसका आदेश जारी करते हुए आरोपियों की रिमांड 25 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रविंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को एनएच-91 पर मां-बेटी से रेप के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो में की गई।

अधिवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो/अपर सत्र न्यायाधीश ध्रुव कुमार तिवारी ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पीड़ित पक्ष को आरोपियों की पहचान कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीबीआई की अर्जी पर आरोपियों की रिमांड 25 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है।
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सीबीआई ने कोर्ट में हाईवे कांड के आरोपी जुबेर, साजिद और सलीम की शिनाख्त कराने के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को शिनाख्त कराने के निर्देश दिए हैं।  इसके अलावा 25 अक्तूबर तक आरोपियों की रिमांड भी बढ़ा दी गई है।
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 गौरतलब है कि गत 29 जुलाई को कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दोस्तपुर के पास एनएच 91 पर बदमाशों ने रोड होल्डअप करके लूट के साथ मां-बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में एसएसपी, एसपी सिटी समेत सात पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

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