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वृद्ध महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास

Wed, 31 Aug 2016 12:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Wed, 31 Aug 2016 12:05 AM IST
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Elderly woman's killer to life imprisonment
Jail

जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के जसर गांव में लूट का विरोध करने पर वृद्ध महिला की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव कुमार के न्यायालय ने सुनाया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव जसर निवासी जगेश पुत्र खानचंद ने 23 अगस्त 2011 को थाना जहांगीराबाद में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि मां रामवती(65) का शव राजेंद्र सिंह के खेत में पड़ा मिला।
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पोस्टमार्टम में पता चला कि रामवती की हत्या गला दबाने से हुई थी। विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि गांव के कुछ लोगों ने मृतका के पास ऊदल सिंह को देखा था। पुलिस ने ऊदल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो केस खुल गया।

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