फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Clearance granted without verification, DM stopped

बिना सत्यापन किए दे दी क्लीयरेंस, डीएम ने रोकी

Fri, 21 Oct 2016 11:32 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Fri, 21 Oct 2016 11:32 PM IST
विज्ञापन
Clearance granted without verification, DM stopped
स्वार में कोसी नदी के किनारे होता अवैध खनन। अमर उजाला

विज्ञापन

खनन संबंधी 42 मामलों में बिना स्थलीय सत्यापन के अफसरों ने क्लीरेंस दे दी। फाइलें डीएम तक पहुंची तो मामला खुला। डीएम ने आपत्ति लगाते हुए अब एसडीएम की स्थलीय रिपोर्ट मांगी है। स्थलीय रिपोर्ट के बाद ही पर्यावरण क्लीयरेंस का प्रमाण पत्र जारी होगा। एनजीटी ने माइन की खुदाई के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस लेना अनिवार्य किया हुआ है।

पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए जिले में डीएम की अध्यक्षता में दो कमेटियां गठित हैं।  इस कमेटी में पर्यावरण से जुड़े अफसर और एक्सपर्ट सदस्य शामिल हैं। एक कमेटी में पांच और दूसरी में 11 सदस्य हैं। दोनों कमेटियों की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही क्लीयरेंस जारी करने का नियम है। क्लीयरेंस पर अंतिम निर्णय डीएम को ही लेना है।
विज्ञापन


चार दिन पूर्व डीएम के पास एडीएम वित्त बृजेश कुमार ने 42 फाइलें पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए भेजी थी। डीएम ने फाइलों का अध्ययन किया। प्रत्येक फाइल में एसडीएम की स्थलीय की रिपोर्ट नहीं थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

मतलब जिस जमीन से माइन खोदी जाएगी उस जमीन पर मालिकाना हक किसका है।

इसी को जानने के लिए एसडीएम की स्थलीय रिपोर्ट मांगी गई है। खुर्जा, बुलंदशहर, सिकंदराबाद समेत जिले भर में मिट्टी खनन को लेकर पर्यावरण पर क्लीरेंस प्रशासन से मांगी गई थी। इस संबंध में एडीएम वित्त बृजेश कुमार ने बताया कि डीएम के आदेश के क्रम में सभी उपजिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है।


स्थलीय रिपोर्ट आने के बाद पर्यावरण क्लीयरेंस का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि पर्यावरण क्लीयरेंस संबंधी फाइलों में स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट नहीं थी। इसलिए पर्यावरण क्लीयरेंस पर आपत्ति लगाई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed