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भाईपुरा तेजाब कांड: आरोपी दो सगे भाई दोषी करार, 11-11 वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 09 May 2019 11:23 PM IST
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भाईपुरा तेजाब कांड: आरोपी दो सगे भाई दोषी करार, 11-11 वर्ष कारावास
भाईपुरा तेजाब कांड:
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आरोपी दो सगे भाई दोषी करार, 11-11 वर्ष का कारावास

बुलंदशहर। सोते हुए परिवार के चार सदस्यों पर तेजाब फेंकने के मामले में आरोपी दो सगे भाइयों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने 11-11 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40-40 हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि तीन सितंबर 2013 को गांव भाईपुरा निवासी विनोद पुत्र भगवान दास ने कोतवाली देहात में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि घटना वाली रात वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था। कमरे में वह अपनी पत्नी के साथ सोया था, जबकि बरामदे में उसकी मां दयावती, बहन बबीता, साली लाली एवं पांच साल का पुत्र अगन सो रहा था। रात करीब दो बजे वह चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आया तो देखा कि उसकी मां, बहन, साली व पुत्र के कपड़े जले हुए थे। ऊपर दो लोग दिखाई दिए जो गांव निवासी अशोक के पुत्र बंटी उर्फ धर्मवीर व जितेंद्र थे। आरोपियों ने परिजनों पर तेजाब उड़ेला था। उपचार के दौरान लाली ने बयान में दोनों आरोपियों के नाम लिए थे। बाद में लाली की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोपियाें के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसके बाद अब न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 11-11 वर्ष कारावास व 40-40 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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