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पंकज हत्याकांड: दो आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

Sun, 18 Nov 2018 12:16 AM IST
Updated Sun, 18 Nov 2018 12:16 AM IST
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पंकज हत्याकांड: दो आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
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- एडीजे खुर्जा ने दोनों आरोपियों को सुनाई सजा
- छतारी क्षेत्र के गांव सिद्धपुर में वर्ष 2015 की घटना
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। छतारी थाना क्षेत्र के गांव सिद्धपुर पापड़ी निवासी युवक पंकज की हत्या के मामले में एडीजे खुर्जा ज्योत्सना सिंह के न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी माना है। दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास समेत अर्थदंड सुनाया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह व विजय कुमार ने बताया कि वादी नेत्रपाल सिंह ने 21 जुलाई 2015 को अपने पुत्र पंकज की हत्या की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने भूरा पुत्र कुंदन सिंह, कमलेश पत्नी भूरा, ऋषिपाल पुत्र नौरंगी लाल निवासी गांव सिद्धपुर पापड़ी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। उसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। एडीजे खुर्जा ज्योत्सना सिंह की कोर्ट ने गवाहों, सुबूतों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस सुनकर भूरा व ऋषिपाल को दोषी माना है। दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया है। वहीं, कमलेश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
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