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अनिल हत्याकांड: तीन हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

Fri, 12 Oct 2018 12:02 AM IST
Updated Fri, 12 Oct 2018 12:02 AM IST
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अनिल हत्याकांड : तीन हत्यारोपी दोषी, आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश नवम सुधीर कुमार ने अनिल हत्याकांड में तीन नामजद आरोपियों को दोषी मानकर आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि औरंगाबाद के लखावटी क्षेत्र में मार्च-2017 में तीन आरोपियों ने उधार की रकम मांगने पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विमल कुमार ने बताया कि वादी अशोक कुमार शर्मा निवासी गांव लखावटी ने 24 मार्च 2017 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 21 मार्च 2017 को उसके भाई अनिल को आरोपी राजन, बाबूराम व सुनील किरयावली परतापुर में खाने-पीने की बात कह कर अपने साथ ले गए थे। आरोप है कि पुलिस को इसके बाद अनिल का शव जली हुई अवस्था में मिला था, जिसकी शिनाख्त अशोक ने की थी। पीड़ित ने बताया था कि उसके भाई अनिल ने गांव निवासी राजन को ब्याज पर कुछ दिन पूर्व ही 75 हजार रुपये उधार दिए थे। लेकिन, आरोपी राजन न ब्याज दे रहा था और न ही मूलधन। ब्याज सहित आरोपी राजन पर 116000 रुपये बन रहे थे, जिसका तकादा करने पर आरोपी राजन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अनिल को मौत के घाट उतार दिया और शिनाख्त न हो सके इसलिए शव को जलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। न्यायाधीश ने अब तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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