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दुष्कर्म और हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास
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दुष्कर्म और हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास
बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ध्रुव राय की अदालत ने दुष्कर्म व हत्या के आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास सजा सुनते हुए 87 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी वरुण कौशिक, महेश राघव ने बताया कि मामले में पीड़िता के पिता ने 12 मार्च 2021 को थाना नरौरा पर तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी 12 मार्च 2021 को अपनी मां के पास बासी घाट दुकान पर जा रही थी। बेटी को रास्ते में टीकम प्रजापति निवासी नई बस्ती बिजाऊ थाना नरौरा मिल गया और बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। टीकम ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया, इसके बाद गला दबाकर और सिर पर हथौड़े का प्रहार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बेटी का शव दीवार तोड़कर आरोपी के घर से बरामद किया था। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ध्रुव राय की अदालत ने गवाहों के बयान व अधिवक्ताओं की बहस सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर टीकम को दुष्कर्म व हत्या का दोषी पाया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और विभिन्न धाराओं में कुल 87 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ध्रुव राय की अदालत ने दुष्कर्म व हत्या के आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास सजा सुनते हुए 87 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी वरुण कौशिक, महेश राघव ने बताया कि मामले में पीड़िता के पिता ने 12 मार्च 2021 को थाना नरौरा पर तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी 12 मार्च 2021 को अपनी मां के पास बासी घाट दुकान पर जा रही थी। बेटी को रास्ते में टीकम प्रजापति निवासी नई बस्ती बिजाऊ थाना नरौरा मिल गया और बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। टीकम ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया, इसके बाद गला दबाकर और सिर पर हथौड़े का प्रहार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बेटी का शव दीवार तोड़कर आरोपी के घर से बरामद किया था। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ध्रुव राय की अदालत ने गवाहों के बयान व अधिवक्ताओं की बहस सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर टीकम को दुष्कर्म व हत्या का दोषी पाया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और विभिन्न धाराओं में कुल 87 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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