{"_id":"61d86d5b04efdc30ce0102f4","slug":"corona-test-bulandshahr-news-gbd232376240","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोविड जांच के लिए अधिक शुल्क वसूलने पर होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोविड जांच के लिए अधिक शुल्क वसूलने पर होगी कार्रवाई
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कोविड जांच के लिए अधिक शुल्क वसूलने पर होगी कार्रवाई
बुलंदशहर। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देख शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने निजी पैथोलॉजी लैब पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कोविड जांच के लिए एंटीजन, ट्रूनेट, आरटीपीसीआर और एचआरसीटी के दाम चार गुना तक कम कर दिए गए हैं। तय से अधिक शुल्क वसूलने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जनपद समेत प्रदेशभर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी जगह कोविड जांच अनिवार्य होने पर सरकारी के साथ-साथ निजी लैब पर भी कोविड जांच की संख्या बढ़ने लगी है। निजी लैब संचालकों द्वारा अधिक धनराशि वसूले जाने पर अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल और प्राइवेट लैब संचालकों को कोविड जांच के लिए धनराशि निर्धारित कर दी है।
यह देनी होगी फीस
जांच फीस
एंटीजन किट 250
आरटीपीसीआर 700
ट्रूनेट 1250
16 स्लाइस सीटी 2000
16 से 64 स्लाइस 2250
65 से अधिक स्लाइस 2500
(नोट घर से सैंपल एकत्र करने के लिए 100 से 200 रुपये अतिरिक्त देने होंगे)
निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब पर कोविड जांच के लिए दरें तय कर दी गई हैं। शासन द्वारा निर्धारित की गई दर पर ही निजी लैब संचालकों को कोविड जांच करनी होगी। यदि कोई इससे अधिक धनराशि वसूलता है तो उसकी शिकायत सीएमओ कार्यालय या डीएम कार्यालय पर कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. विनय कुमार सिंह, सीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन
बुलंदशहर। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देख शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने निजी पैथोलॉजी लैब पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कोविड जांच के लिए एंटीजन, ट्रूनेट, आरटीपीसीआर और एचआरसीटी के दाम चार गुना तक कम कर दिए गए हैं। तय से अधिक शुल्क वसूलने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जनपद समेत प्रदेशभर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी जगह कोविड जांच अनिवार्य होने पर सरकारी के साथ-साथ निजी लैब पर भी कोविड जांच की संख्या बढ़ने लगी है। निजी लैब संचालकों द्वारा अधिक धनराशि वसूले जाने पर अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल और प्राइवेट लैब संचालकों को कोविड जांच के लिए धनराशि निर्धारित कर दी है।
विज्ञापन
यह देनी होगी फीस
जांच फीस
एंटीजन किट 250
आरटीपीसीआर 700
ट्रूनेट 1250
16 स्लाइस सीटी 2000
16 से 64 स्लाइस 2250
65 से अधिक स्लाइस 2500
(नोट घर से सैंपल एकत्र करने के लिए 100 से 200 रुपये अतिरिक्त देने होंगे)
निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब पर कोविड जांच के लिए दरें तय कर दी गई हैं। शासन द्वारा निर्धारित की गई दर पर ही निजी लैब संचालकों को कोविड जांच करनी होगी। यदि कोई इससे अधिक धनराशि वसूलता है तो उसकी शिकायत सीएमओ कार्यालय या डीएम कार्यालय पर कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. विनय कुमार सिंह, सीएमओ
विज्ञापन