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स्याना बवालः गोकशी के चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, इंस्पेक्टर सहित दो की हुई थी मौत

Wed, 20 Feb 2019 08:13 PM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुलंदशहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुलंदशहर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 20 Feb 2019 08:13 PM IST
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cjm court rejected bail plea of four accused in syana violence
स्याना बवाल - फोटो : अमर उजाला

स्याना बवाल प्रकरण में गोकशी के चार आरोपियों की जमानत याचिका को बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि तीन दिसंबर को नया गांव स्थित ईंख के खेत में गोवंशों के अवशेष मिलने पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 

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गौरतलब हो कि तीन दिसंबर को स्याना क्षेत्र के गांव नया गांव में ईंख के खेत में गोवंश की अवशेष मिलने के बाद चिंगरावठी निवासी एक युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। गोकशी की घटना में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी जिसमें पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार, कारतूस, छुरा, गड़ासा, रस्सी, गाड़ी आदि की बरामदगी की थी। 
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कार्यवाहक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में चार आरोपियों नयीमुद्दीन, अरविंद शर्मा, महबूब और अजहर की ओर से षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दी गई थी। तमाम तर्क और बहस को सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। वहीं, दूसरी ओर स्याना हिंसा मामले में पुलिस अभी तक 39 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। अन्य फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।  

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