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15 से पहले ई-केवाईसी करवाएं कार्डधारक : डीएसओ
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बुलंदशहर। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन पाने वाले सभी लाभार्थी को ई-केवाईसी करानी होगी। ऐसा न करने पर उन्हें खाद्यान्न से वंचित होना पड़ सकता है। अभी तक करीब आठ लाख लाभार्थियों में डेढ़ लाख ही ई-केवाईसी करा सके हैं।
डीएसओ के अनुसार 15 अगस्त से पहले ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि जनपद में पात्र गृहस्थी के कुल राशनकार्ड धारकों की संख्या 6 से अधिक है। उनके कुल लाभार्थियों की संख्या 25 लाख से अधिक है। इनमें 26 हजार से अधिक अंत्योदय राशन कार्डधारक भी शामिल हैं। आपूर्ति विभाग द्वारा सभी कार्डधारकों के सभी सदस्यों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है जो कार्डधारक के जिस सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होगी। उसका राशन बंद कर दिया जाएगा। संवाद
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डीएसओ के अनुसार 15 अगस्त से पहले ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि जनपद में पात्र गृहस्थी के कुल राशनकार्ड धारकों की संख्या 6 से अधिक है। उनके कुल लाभार्थियों की संख्या 25 लाख से अधिक है। इनमें 26 हजार से अधिक अंत्योदय राशन कार्डधारक भी शामिल हैं। आपूर्ति विभाग द्वारा सभी कार्डधारकों के सभी सदस्यों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है जो कार्डधारक के जिस सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होगी। उसका राशन बंद कर दिया जाएगा। संवाद
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