फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   bulandshahr news

सगी बहनों से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Feb 2022 11:54 PM IST
विज्ञापन
bulandshahr news
सगी बहनों से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष कारावास
विज्ञापन

बुलंदशहर। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2017 में ननिहाल में गई दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी विजय उर्फ बबलू को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन गुलाम मुस्तफा के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही अभियुक्त को न्यायालय ने दस वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िताओं की क्षतिपूर्ति के लिए देने के आदेश भी दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 18 सितंबर 2017 को थाने पर तहरीर देकर बताया था कि उसकी दो नाबालिग भांजियां उसके यहां रहने के लिए आई हुई थीं। 17 सितंबर को दोनों बहनें घर पर ही सोई हुई थीं। रात करीब एक बजे वादी की नींद खुली तो उसकी दोनों भांजियां वहां से गुमशुदा थीं। जिसके बाद उन्होंने उनकी तलाश की तो दोनों बच्चियां पड़ोस में एक व्यक्ति की छत पर बेहोशी की हालत में मिलीं। होश में आने पर उन्होंने पड़ोस में रहने वाले आरोपी युवक विजय उर्फ बबलू पर आरोप लगाया। बताया था कि वह दोनों को छत पर बुलाकर लाया था और वारदात को अंजाम दिया।
विज्ञापन

छेड़छाड़ में हुआ दर्ज, दुष्कर्म में दाखिल हुआ आरोप पत्र
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बच्चियों ने बेसुध सी अवस्था में बताया था कि आरोपी विजय ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। जिसके आधार पर मामला छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज किया गया। लेकिन, पुलिस ने जांच पड़ताल की और पीड़िताओं के बयान न्यायालय में दर्ज कराए तो उसके आधार पर दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दुष्कर्म में पेश की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

ये गवाह हुए पेश
मामले में गवाह के रुप में दोनों पीड़ित बहनों, वादी मुकदमा पीड़िताओं का मामा, चिकित्सक सुधा शर्मा, उपनिरीक्षक विवेचक राजन सिंह, चिकित्सक पूर्णिमा सिंह, कांस्टेबल क्लर्क सूरतकर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य सतीश कुमार और विवेचक प्रमोद कुमार को पेश किया गया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed