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Bulandshahar News: सम्मान निधि के 32816 आवेदन रद
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सम्मान निधि के 32,816 आवेदन रद
संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन करने वाले 32,816 किसानों के आवेदन रद कर दिए गए हैं। इनमें फरवरी 2019 के बाद भूमि खरीद कर खेती शुरू करने वाले और भूमिहीन किसान शामिल हैं। जिले में इस समय 3.98 लाख किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की है। इसके तहत किसानों के लिए प्रत्येक चार महीने के अंतर पर दो-दो हजार रुपये दिए जाते हैं। शासन के पास लगातार शिकायत पहुंच रही थी कि कई पात्र किसान योजना से वंचित चल रहे हैं। ऐसे में शासन ने दोबारा पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल आवेदन के लिए खोला था। इसमें जिले से 35 हजार से अधिक आवेदन किए गए। इनकी जब जांच की गई तो इनमें 2019 के बाद जमीन खरीद कर किसान बनने और भूमिहीन किसान पाए गए।
उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही ने बताया कि शासन ने इस बार केवल उन्हीं किसानों को इस योजना में जोड़ा है, जिन्होंने जमीन फरवरी 2019 से पहले खरीदी है। या फिर किसी किसान की मृत्यु होने पर उनके परिवार वाले को जमीन मिली है। इसके साथ ही जिस किसान की मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु के बाद अगर योजना के तहत धनराशि आई है तो उसके वारिसों को वह धनराशि शासन को वापस करनी होगी। इसके अलावा कुछ किसानों ने अभिलेख पूरे नहीं लगाए हैं। इस वजह से भी उनके आवेदन रद किए गए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन करने वाले 32,816 किसानों के आवेदन रद कर दिए गए हैं। इनमें फरवरी 2019 के बाद भूमि खरीद कर खेती शुरू करने वाले और भूमिहीन किसान शामिल हैं। जिले में इस समय 3.98 लाख किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की है। इसके तहत किसानों के लिए प्रत्येक चार महीने के अंतर पर दो-दो हजार रुपये दिए जाते हैं। शासन के पास लगातार शिकायत पहुंच रही थी कि कई पात्र किसान योजना से वंचित चल रहे हैं। ऐसे में शासन ने दोबारा पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल आवेदन के लिए खोला था। इसमें जिले से 35 हजार से अधिक आवेदन किए गए। इनकी जब जांच की गई तो इनमें 2019 के बाद जमीन खरीद कर किसान बनने और भूमिहीन किसान पाए गए।
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उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही ने बताया कि शासन ने इस बार केवल उन्हीं किसानों को इस योजना में जोड़ा है, जिन्होंने जमीन फरवरी 2019 से पहले खरीदी है। या फिर किसी किसान की मृत्यु होने पर उनके परिवार वाले को जमीन मिली है। इसके साथ ही जिस किसान की मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु के बाद अगर योजना के तहत धनराशि आई है तो उसके वारिसों को वह धनराशि शासन को वापस करनी होगी। इसके अलावा कुछ किसानों ने अभिलेख पूरे नहीं लगाए हैं। इस वजह से भी उनके आवेदन रद किए गए हैं।
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