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सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में तीन दोषी करार
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सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में तीन दोषी करार
बुलंदशहर। जनपद के बहुचर्चित छात्रा के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। तीनों आरोपियों को छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। न्यायालय द्वारा 24 मार्च को दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है।
नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी नाबालिग छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में पीड़ित परिजनों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि दो जनवरी 2018 को नगर के चांदपुर रोड से 17 वर्षीय छात्रा का कार सवार तीन युवकों ने अपहरण कर लिया था। छात्रा को अगवा कर आरोपियों ने कार में ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया था। मामले में सिकंदराबाद क्षेत्र निवासी दिलशाद, इजराइल और जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस द्वारा जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। शनिवार को न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने केस में फैसला सुनाने के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल गौड़ ने बताया कि तीनों आरोपियों को छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में दोषी करार दिया गया है। न्यायाधीश द्वारा 24 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। तीनों दोषियों के कृत्य को देखते हुए उनको फांसी दिए जाने की मांग की गई है। उधर डीजीसी क्राइम राहुल उपाध्याय ने कहा कि मामले में न्यायालय ने शनिवार को तीनों आरोपियों को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है।
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बुलंदशहर। जनपद के बहुचर्चित छात्रा के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। तीनों आरोपियों को छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। न्यायालय द्वारा 24 मार्च को दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है।
नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी नाबालिग छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में पीड़ित परिजनों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि दो जनवरी 2018 को नगर के चांदपुर रोड से 17 वर्षीय छात्रा का कार सवार तीन युवकों ने अपहरण कर लिया था। छात्रा को अगवा कर आरोपियों ने कार में ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया था। मामले में सिकंदराबाद क्षेत्र निवासी दिलशाद, इजराइल और जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस द्वारा जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। शनिवार को न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने केस में फैसला सुनाने के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल गौड़ ने बताया कि तीनों आरोपियों को छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में दोषी करार दिया गया है। न्यायाधीश द्वारा 24 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। तीनों दोषियों के कृत्य को देखते हुए उनको फांसी दिए जाने की मांग की गई है। उधर डीजीसी क्राइम राहुल उपाध्याय ने कहा कि मामले में न्यायालय ने शनिवार को तीनों आरोपियों को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है।
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