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युवक की हत्या के आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा
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युवक की हत्या के आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा
बुलंदशहर। नौकरी लगवाने के बहाने घर से बुलाकर ले गए युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट इंदिरा सिंह के न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन्हें आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक विपुल कुमार राघव ने बताया कि वादी मनवीर सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी गांव खिलवाई थाना गौतमबुद्ध नगर ने बीबीनगर थाने में 31 दिसंबर 2005 को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र राजीव उर्फ बबलू को बीबीनगर निवासी आरोपी यूनुस, अफजाल और गफ्फार अपने साथ दिल्ली में नौकरी लगवाने की बात कह कर ले गए थे। लेकिन, आरोपियों ने राजीव की हत्या कर शव को छिपा दिया था। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी यूनुस और अफजाल को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी सुनाया है। जबकि आरोपी गफ्फार के मामले में सुनवाई अभी विचाराधीन है।
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बुलंदशहर। नौकरी लगवाने के बहाने घर से बुलाकर ले गए युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट इंदिरा सिंह के न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन्हें आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक विपुल कुमार राघव ने बताया कि वादी मनवीर सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी गांव खिलवाई थाना गौतमबुद्ध नगर ने बीबीनगर थाने में 31 दिसंबर 2005 को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र राजीव उर्फ बबलू को बीबीनगर निवासी आरोपी यूनुस, अफजाल और गफ्फार अपने साथ दिल्ली में नौकरी लगवाने की बात कह कर ले गए थे। लेकिन, आरोपियों ने राजीव की हत्या कर शव को छिपा दिया था। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी यूनुस और अफजाल को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी सुनाया है। जबकि आरोपी गफ्फार के मामले में सुनवाई अभी विचाराधीन है।
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