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सीओ बड़ौत की गिरफ्तारी के आदेश, एसएसपी को फटकार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 16 Feb 2020 12:33 AM IST
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सीओ बड़ौत की गिरफ्तारी के आदेश, एसएसपी को फटकार
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बुलंदशहर। जनपद के शिकारपुर क्षेत्र में तैनात रहे और वर्तमान में बड़ौत में तैनात सीओ आलोक के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने गिरफ्तारी आदेश जारी किए हैं। बागपत एसएसपी को निर्देश दिया है कि सीओ को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करें। सीओ बड़ौत वर्ष 2018 में बुलंदशहर के शिकारपुर सर्किल के सीओ थे, उन्होंने एक दहेज हत्या के मुकदमे की जांच करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दी थी। मामले में उन्हें बयानों के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन सीओ अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। वहीं, मामले में आदेश के बाद कोई उचित कार्रवाई न करने पर एसएसपी को भी कोर्ट ने चेतावनी दी है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय संख्या तीन अमरजीत ने गत बुधवार को एसएसपी बागपत को एक आदेशित पत्र जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान में बड़ौत क्षेत्र के सीओ आलोक सिंह वर्ष 2018 में बुलंदशहर के शिकारपुर सर्किल के सीओ रह चुके हैं। उन्होंने उस दौरान दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामला सत्र में विचारण के लिए आने के बाद उन्हें बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन, वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। साथ ही उपस्थित न होने का कोई कारण ही बताया। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी वह अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने विभाग को सीओ का वेतन रोकने के संबंध में गत दिसंबर 2019 में भी एक पत्र भेजा था। वहीं, गत बुधवार को सीओ आलोक सिंह को अदालत में बयान देने के लिए पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। अब कोर्ट ने एसएसपी बागपत से कहा है कि पूर्व में भी सीओ के संबंध में पत्राचार किया जा चुका है। इसके बावजूद एसएसपी बागपत के द्वारा भी नहीं बताया गया कि सीओ के खिलाफ पत्राचार किया गया है या नहीं। यदि एसएसपी भी इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं तो अदालत एसएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई करने पर बाध्य होगी।
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ये है मामला
बता दें कि वर्ष 2018 में सीओ आलोक सिंह शिकारपुर सर्किल के सीओ थे। उस समय उनके क्षेत्र में एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी। जिसकी जांच सीओ आलोक सिंह ने की थी। इसी मुकदमे में उन्हें बयान के लिए अदालत में बुलाया जा रहा है। लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं।
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डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को भेजी प्रतिलिपि
सीओ आलोक सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव गृह को भी वाया ईमेल और फैक्स के जरिए अवगत कराया गया है। अब देखना है कि मामले में विभाग सीओ के खिलाफ कया एक्शन लेता है।
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