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चार घंटे न्यायिक हिरासत में रहे खुर्जा विधायक
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कोर्ट से जमानत के बाद बाहर निकलते भाजपा के खुर्जा विधायक बिजेंद्र सिंह खटीक।
- फोटो : BULANDSHAHR
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चार घंटे न्यायिक हिरासत में रहे खुर्जा विधायक
बुलंदशहर। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में अदालत से गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद खर्जा विधायक विजेंद्र सिंह खटीक ने बुधवार को सरेंडर कर दिया। करीब चार घंटे तक वह न्यायिक हिरासत में रहे जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वर्तमान खुर्जा विधायक समेत तीन पूर्व विधायकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थीं। मामले में न्यायालय ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। जिनकी तामिल के लिए एसएसपी को आदेशित भी किया था। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का कई उम्मीदवारों ने उल्लंघन किया था। ये मामले गत वर्ष ही ट्रायल पर आए थे। लेकिन, आरोपी विधायक व पूर्व तीन विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए एडीजे आरपी सिंह के न्यायालय ने इन चारों समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न सात मामलों में गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए थे। इसके बावजूद माननीय कोर्ट में न तो हाजिर हुए न ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हाल ही में न्यायालय ने एसएसपी को वारंट तामील कराने के आदेश जारी किए थे। अमर उजाला ने इस पूरे प्रकरण पर खबर प्रकाशित की तो की नेताओं की बेचैनी बढ़ गई थी। बुधवार सुबह खुर्जा के वर्तमान भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह खटीक ने न्यायालय में सरेंडर किया। वह करीब तीन से चार घंटे तक न्यायालय की कस्टडी में रहे। दोपहर करीब तीन बजे जमानत मिलने के बाद ही वह कोर्ट से बाहर निकल सके।
विधायक विजेंद्र सिंह खटीक के आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले थे, जिनमें गैर जमानती वारंट हुए थे। विधायक जी ने बुधवार को दोनों मामलों में आत्मसमर्पण किया था। कोर्ट ने उन्हें दोनों ही मामलोें में जमानत दे दी है। - हरिओम नागर, विधायक के अधिवक्ता
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बुलंदशहर। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में अदालत से गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद खर्जा विधायक विजेंद्र सिंह खटीक ने बुधवार को सरेंडर कर दिया। करीब चार घंटे तक वह न्यायिक हिरासत में रहे जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वर्तमान खुर्जा विधायक समेत तीन पूर्व विधायकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थीं। मामले में न्यायालय ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। जिनकी तामिल के लिए एसएसपी को आदेशित भी किया था। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का कई उम्मीदवारों ने उल्लंघन किया था। ये मामले गत वर्ष ही ट्रायल पर आए थे। लेकिन, आरोपी विधायक व पूर्व तीन विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए एडीजे आरपी सिंह के न्यायालय ने इन चारों समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न सात मामलों में गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए थे। इसके बावजूद माननीय कोर्ट में न तो हाजिर हुए न ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हाल ही में न्यायालय ने एसएसपी को वारंट तामील कराने के आदेश जारी किए थे। अमर उजाला ने इस पूरे प्रकरण पर खबर प्रकाशित की तो की नेताओं की बेचैनी बढ़ गई थी। बुधवार सुबह खुर्जा के वर्तमान भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह खटीक ने न्यायालय में सरेंडर किया। वह करीब तीन से चार घंटे तक न्यायालय की कस्टडी में रहे। दोपहर करीब तीन बजे जमानत मिलने के बाद ही वह कोर्ट से बाहर निकल सके।
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विधायक विजेंद्र सिंह खटीक के आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले थे, जिनमें गैर जमानती वारंट हुए थे। विधायक जी ने बुधवार को दोनों मामलों में आत्मसमर्पण किया था। कोर्ट ने उन्हें दोनों ही मामलोें में जमानत दे दी है। - हरिओम नागर, विधायक के अधिवक्ता
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