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Bulandshahar News: महिला और बच्चों की हत्या में जेठ को उम्रकैद की सजा
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बुलंदशहर। नगर कोतवाली के मोहल्ला गिरधारी नगर में अगस्त 2018 को महिला रुबी व उसके दो मासूम पुत्रों की हत्या के मामले में अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने आरोपी जेठ रामरतन को दोषी करार दिया है।
साथ ही उसे आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। मामले का मुख्य आरोपी रूबी का पति आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। उसकी गिरफ्तारी पर भी 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।
वादी मुकदमा रामरतन सिंह निवासी गांव दरियापुर थाना कोतवाली देहात ने 30 अगस्त 2018 को कोतवाली नगर में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री रूबी अपने पांच वर्षीय पुत्र केशव व दो वर्षीय पुत्र यतीक के साथ गिरधारी नगर में किराये के मकान में रहती थी।
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30 अगस्त की सुबह भी वह अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर ही मौजूद थी। जबकि, उसका पति रामकुमार व जेठ रामरतन निवासी टांडा गली नंबर दो थाना कोतवाली देहात भी वहां मौजूद थे। उसी दौरान आरोपी रामकुमार व उसके भाई रामरतन ने धारदार हथियार से उनकी पुत्री रूबी व दोनों बच्चों की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। आरोप है कि यह हत्याकांड जमीन के बंटवारे को लेकर किया गया था।
मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही उसी दिन आरोपी रामरतन को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी पति रामकुमार पुलिस की पकड़ से दूर था। उसकी गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।
आरोपी रामरतन के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त रामरतन को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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साथ ही उसे आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। मामले का मुख्य आरोपी रूबी का पति आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। उसकी गिरफ्तारी पर भी 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।
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वादी मुकदमा रामरतन सिंह निवासी गांव दरियापुर थाना कोतवाली देहात ने 30 अगस्त 2018 को कोतवाली नगर में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री रूबी अपने पांच वर्षीय पुत्र केशव व दो वर्षीय पुत्र यतीक के साथ गिरधारी नगर में किराये के मकान में रहती थी।
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30 अगस्त की सुबह भी वह अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर ही मौजूद थी। जबकि, उसका पति रामकुमार व जेठ रामरतन निवासी टांडा गली नंबर दो थाना कोतवाली देहात भी वहां मौजूद थे। उसी दौरान आरोपी रामकुमार व उसके भाई रामरतन ने धारदार हथियार से उनकी पुत्री रूबी व दोनों बच्चों की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। आरोप है कि यह हत्याकांड जमीन के बंटवारे को लेकर किया गया था।
मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही उसी दिन आरोपी रामरतन को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी पति रामकुमार पुलिस की पकड़ से दूर था। उसकी गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।
आरोपी रामरतन के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त रामरतन को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।