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पहचान दिखाने पर मिलेगा राशन
बुलंदशहर, अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jan 2016 11:41 PM IST
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जिले में 10 जनवरी से खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू हो गया है। राशन पाने के लिए उपभोक्ताओं को अब अपनी पहचान राशन डीलर को दिखानी होगी।
अब अंत्योदय कार्डधारकों को छोड़कर सभी पात्र गृहणियों, जिसमें बीपीएल कार्ड धारक शामिल हैं, को प्रति यूनिट पांच किलो और अधिकतम पैंतीस किलो खाद्यान्न मिलेगा।
एसडीएम अनूपशहर अरुण कुमार यादव और तहसीलदार रतन वर्मा ने तहसील में राशन वितरण कार्य की निगरानी रखने के लिये नियुक्त किये गये पर्यवेक्षकों की मीटिंग में बताया कि तहसील क्षेत्र में सभी राशन विक्रेताओं को पात्र गृहणियों की सूची दे दी गयी है तथा राशन वितरण का रोस्टर जारी कर दिया गया है जिसके तहत सभी सुपरवाइजरों को यह सुनिश्चित करना है कि अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ न ले सकें।
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अब अंत्योदय कार्डधारकों को छोड़कर सभी पात्र गृहणियों, जिसमें बीपीएल कार्ड धारक शामिल हैं, को प्रति यूनिट पांच किलो और अधिकतम पैंतीस किलो खाद्यान्न मिलेगा।
एसडीएम अनूपशहर अरुण कुमार यादव और तहसीलदार रतन वर्मा ने तहसील में राशन वितरण कार्य की निगरानी रखने के लिये नियुक्त किये गये पर्यवेक्षकों की मीटिंग में बताया कि तहसील क्षेत्र में सभी राशन विक्रेताओं को पात्र गृहणियों की सूची दे दी गयी है तथा राशन वितरण का रोस्टर जारी कर दिया गया है जिसके तहत सभी सुपरवाइजरों को यह सुनिश्चित करना है कि अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ न ले सकें।
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