फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Bank will take possession of the factory if the outstanding amount of Rs 67 lakh is not paid

Bulandshahar News: बकाया 67 लाख रुपये नहीं देने पर फैक्टरी को कब्जे में लेगा बैंक

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Feb 2024 03:55 AM IST
विज्ञापन
खुर्जा। क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में स्थित सिरेमिक फैक्टरी पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 67 लाख रुपये के ऋण बकाया होने पर एडीएम ने कब्जा के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें फर्म को 24 फरवरी का समय दिया गया है। इसके बाद बैंक की ओर से फैक्टरी को अपने कब्जे में कर लिया जाएगा।
विज्ञापन


मेरठ के जेल चुंगी शाखा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से हाईकोर्ट में शिकायत के बाद एक सितंबर 2021 में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें आरती इंस्डस्ट्रीज, उसकी मालिक सुनीता देवी और उनके पति बालमुकुंद पर बैंक का 67,38,214 रुपये का बकाया था। इसमें न्यायालय की ओर से 12 जनवरी 2023 को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद 12 दिसंबर 2023 को सुनवाई हुई और एक माह के अंदर इसके निस्तारण के आदेश जारी किए गए।
विज्ञापन


इसमें बैंक और आरोपी पक्ष के बीच वार्ता हुई। इसमें बैंक की ओर से प्रत्येक माह एक-एक लाख रुपये जमा करने का समय दिया गया। इसके बाद भी ऋण नहीं चुकाया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने बैंक को प्रतिभूतिकरण के लिए मंजूरी दे दी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए। इसमें बुलंदशहर के अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जांच की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


अपर जिला मजिस्ट्रेट विवेक कुमार मिश्र का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार बैंक को कब्जा देने का अधिकार दिया गया है। इसमें अभी आरोपी पक्ष को एक माह का समय मिला है। एक माह तक यदि बकाया जमा नहीं किया गया तो बैंक की ओर से फैक्टरी को कब्जे में लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed