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Bulandshahar News: 4.03 लाख मतदाताओं को सूची में नाम दर्ज कराने का एक और मौका

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 06 Feb 2026 10:48 PM IST
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Another chance for 4.03 lakh voters to get their names registered in the voter list
बुलंदशहर। मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण के दौरान मार्क अनकलेक्टेबल मिलने पर मतदाता सूची से हटाए गए जनपद के चार लाख तीन हजार, 359 मतदाताओं को शासन ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक और मौका दिया है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अब आवेदक छह मार्च तक दावे और आपत्ति कर सकते हैं। पहले अंतिम तिथि छह फरवरी तक थी।
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मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण के दौरान जनपद की सातों विधानसभा के 3031 बूथ पर मार्क अनकलेक्टेबल मिले चार लाख तीन हजार 359 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए थे। जिसके बाद जनपद मे मतदाताओं की संख्या 22,60,349 रह गई थी। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान जनपद में 57,086 मतदाता मृत मिले थे। वहीं 2,35,279 मतदाता स्थानांतरित पाए गए। इसके अलावा 26,145 डुप्लीकेट वोट मिले थे। साथ ही 77,098 मतदाता अपने दिए गए पते पर नहीं मिले थे। शेष मतदाताओं ने गणना पत्र नहीं भरा था। जिसके चलते चार लाख तीन 359 मतदाताओं को मार्क अनकलेक्टेबल की श्रेणी में रखा गया था और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। वहीं, वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं होने और मतदाता का भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण 1.80 लाख मतदाताओं को नो मैपिंग की श्रेणी में रखा गया था।
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नो मैपिंग मतदाताओं की सहायक निर्वाचन अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं।

मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं को नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए दावे और आपित्त के लिए छह फरवरी का समय सीमा तय की गई थी। इस दौरान सभी बूथों पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया गया। शिविर के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवदेक ने फार्म छह, मतदाता सूची में संशोधन कराने के लिए मतदाता से फार्म आठ और मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म नंबर सात भी घोषणा पत्र के साथ स्वीकार किया गया। शिविर के अलावा भी आवेदक, मतदाता अपने बूथ के बीएलओ को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, संशोधन कराने, नाम को कटवाने के लिए फार्म भरकर घोषणा पत्र के साथ जमा कर सकते थे। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे जन्म, जाति, समेत अन्य प्रमाण पत्र बनवाने में देरी के चलते मतदाता सूची से हटाए गए अधिकांश मतदाता नाम दर्ज कराने के लिए दस्तावेज जमा नहीं कर सके थे। ऐसे में उनका नाम पात्रता के बाद भी मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट सकता था। लेकिन, चुनाव आयोग ने दावे और आपत्ति के तिथि को छह फरवरी से बढ़ाकर छह मार्च कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को बड़ी राहत दी है।
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सरकारी मशीन को भी मिलेगी राहत

बुलंदशहर। मतदाता सूची के पुनरीक्षण की तिथि एक माह बढ़ने से जहां मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वंचित मतदाताओं को एक और मौका मिला है, वहीं, सरकारी मशीनरी को भी राहत मिलेगी। पुनरीक्षण के दौरान जहां बीएलओ पर घर-घर जाकर पात्र लोागें का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का दबाव था, वहीं विशेष शिविर लगाकर भी मतदाता सूची को मतदाताओं को पढ़कर सुनाया जा रहा था। मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, संशोधन, नाम कटवाने के लिए भी फार्म स्वीकार किए जा रहे थे। लेकिन, अब दावे और आपत्ति के लिए एक माह का समय बढृने से बीएलओ का कार्य में लगी सरकारी मशीनरी को भी राहत मिलेगी।




- मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए दावे और आपत्ति के लिए चुनाव आयोग ने अंतिम तिथि को छह फरवरी से बढ़ाकर छह मार्च कर दिया है।
- अभिषेक कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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