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चेतावनी : सड़कों पर बेसहारा गोवंश घूमते मिले तो होगी कार्रवाई
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बुलंदशहर। सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को आश्रय स्थलों या कान्हा गोशालाओं में संरक्षित करने के लिए निकायों में अभियान चलेगा। इसके बाद यदि कोई गोवंश सड़कों पर घूमते पाए जाते हैं तो संबंधित ईओ के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए डीएम के माध्यम से शासन को लिखा जाएगा।
एडीएम प्रशासन की ओर से सभी एसडीएम और अधिशासी अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी निकायों में स्थायी व अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, कान्हा गोशाला संचालित हैं। इनमें बेसहारा गोवंशों को संरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद अधिकारियों के भ्रमण के दौरान सड़कों पर आवारा गोवंशों को विचरण करते हुए देखा जा रहा है। इसको लेकर कई बैठकों में अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवारा गोवंशों को आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाए। एडीएम प्रशासन ने सभी ईओ को निर्देश दिए हैं कि 23 से 30 अगस्त 2023 तक विशेष अभियान चलाकर बेसहारा गोवंश को तत्काल पकड़कर निकाय के स्वामित्व में संचालित गोवंश आश्रय स्थल, कान्हा गौशाला में संरक्षित करें। साथ ही निकाय सीमा अन्तर्गत पशुपालकों द्वारा छोड़े गये गोवंशों के संबंध में पशुपालकों पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जाए। विशेष अभियान के बाद यदि किसी भी निकाय में कोई भी बेसहारा गोवंश सड़कों पर विचरण करता हुए पाया जाता है तो संबंधित अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए डीएम के माध्यम से आख्या शासन, निदेशालय को भेजी जाएगी। इसके अलावा जनपद समस्त निकायों में तैनात कोई भी अधिशासी अधिकारी उच्चाधिकारियों को सूचित एवं अनुमति लिए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।
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एडीएम प्रशासन की ओर से सभी एसडीएम और अधिशासी अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी निकायों में स्थायी व अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, कान्हा गोशाला संचालित हैं। इनमें बेसहारा गोवंशों को संरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद अधिकारियों के भ्रमण के दौरान सड़कों पर आवारा गोवंशों को विचरण करते हुए देखा जा रहा है। इसको लेकर कई बैठकों में अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवारा गोवंशों को आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाए। एडीएम प्रशासन ने सभी ईओ को निर्देश दिए हैं कि 23 से 30 अगस्त 2023 तक विशेष अभियान चलाकर बेसहारा गोवंश को तत्काल पकड़कर निकाय के स्वामित्व में संचालित गोवंश आश्रय स्थल, कान्हा गौशाला में संरक्षित करें। साथ ही निकाय सीमा अन्तर्गत पशुपालकों द्वारा छोड़े गये गोवंशों के संबंध में पशुपालकों पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जाए। विशेष अभियान के बाद यदि किसी भी निकाय में कोई भी बेसहारा गोवंश सड़कों पर विचरण करता हुए पाया जाता है तो संबंधित अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए डीएम के माध्यम से आख्या शासन, निदेशालय को भेजी जाएगी। इसके अलावा जनपद समस्त निकायों में तैनात कोई भी अधिशासी अधिकारी उच्चाधिकारियों को सूचित एवं अनुमति लिए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।
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