{"_id":"690f79edd2bfa4395003e6ad","slug":"accused-convicted-in-culpable-homicide-and-encounter-cases-bulandshahr-news-c-133-1-bul1007-143290-2025-11-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahar News: गैर इरादतन हत्या और मुठभेड़ के मामलों में आरोपी दोषी करार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bulandshahar News: गैर इरादतन हत्या और मुठभेड़ के मामलों में आरोपी दोषी करार
विज्ञापन
बुलंदशहर। गैरइरादतन हत्या और मुठभेड़ के मामलों में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सिकंदराबाद में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले दोषी को तीन वर्ष का कारावास व दस हजार का अर्थदंड सुनाया है। वहीं, दूसरे मामले में न्यायालय ने पुलिस पर फायरिंग करने वाले दोषी को भी तीन वर्ष का कारावास व तीस हजार का अर्थदंड सुनाया है।
मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त प्रदीप निवासी मोहल्ला रामपुरा थाना सिकंदराबाद ने वर्ष-2014 में वादिया सविता निवासी मोहल्ला रामपुरा के पति के साथ मारपीट की थी। बाद में उपचार के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई थी।
इस मामले में 10 नवंबर 2014 को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और जांच पूरी कर छह जनवरी 2015 को कोर्ट में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। वहीं, अब एडीजे तृतीय वरुण मोहित निगम के न्यायालय ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रदीप को दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही उसे तीन वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अभियुक्त मुकर्रम निवासी गांव तिलबेगमपुर थाना सिकंदराबाद ने वर्ष-2011 में पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया था। इस मामले में पुलिस ने 5 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद 7 दिसंबर 2011 को जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। वहीं, अब एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायलय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन
मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त प्रदीप निवासी मोहल्ला रामपुरा थाना सिकंदराबाद ने वर्ष-2014 में वादिया सविता निवासी मोहल्ला रामपुरा के पति के साथ मारपीट की थी। बाद में उपचार के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई थी।
विज्ञापन
इस मामले में 10 नवंबर 2014 को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और जांच पूरी कर छह जनवरी 2015 को कोर्ट में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। वहीं, अब एडीजे तृतीय वरुण मोहित निगम के न्यायालय ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रदीप को दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही उसे तीन वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अभियुक्त मुकर्रम निवासी गांव तिलबेगमपुर थाना सिकंदराबाद ने वर्ष-2011 में पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया था। इस मामले में पुलिस ने 5 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद 7 दिसंबर 2011 को जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। वहीं, अब एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायलय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है।