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जानलेवा हमले में 3 को सात साल की कैद
Bulandshahr
Updated Thu, 01 Nov 2012 12:00 PM IST
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बुलंदशहर (ब्यूरो)। चार साल पहले बाइक सवारों पर कातिलाना हमला करने वाले तीन आरोपियों को एडीजे-16 अब्दुल मोबिन ने सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी चंद्रमोहन ने बताया कि 26 सितंबर 2008 को कोतवाली देहात के गांव हातिमाबाद निवासी मो अली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मो अली का भाई सलीम और रिश्तेदार कलाम बाइक से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान ग्यासपुर रजवाहे के पास मुख्तियार, अरशद, मुमताज व इरशाद रास्ते में मिले। चारों ने सलीम और कलाम पर फायरिंग कर दी। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंच गए तो आरोपी कार से फरार हो गए। चुनावी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी मुमताज की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
दो आरोपियों को सात वर्ष का कारावास
बुलंदशहर। एडीजीसी विमलेश कुमारी ने बताया कि 15 जून 2010 को सुभाष यादव ने गुलावठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुभाष और उसके पिता हेमराज बाइक से जा रहे थे। तभी छपरावत मोड़ पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। गोली हेमराज घायल हो गया। एडीजे-5 शिव सिंह यादव ने आरोपी भूपेंद्र, अर्जुन को चार वर्ष व पांच सौ जुर्माना, धारा 307 में सात वर्ष व एक हजार जुर्माना व धारा 25 आर्म्स एक्ट में अर्जुन, भूपेंद्र व पप्पू को तीन वर्ष कारावास और सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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दो आरोपियों को सात वर्ष का कारावास
बुलंदशहर। एडीजीसी विमलेश कुमारी ने बताया कि 15 जून 2010 को सुभाष यादव ने गुलावठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुभाष और उसके पिता हेमराज बाइक से जा रहे थे। तभी छपरावत मोड़ पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। गोली हेमराज घायल हो गया। एडीजे-5 शिव सिंह यादव ने आरोपी भूपेंद्र, अर्जुन को चार वर्ष व पांच सौ जुर्माना, धारा 307 में सात वर्ष व एक हजार जुर्माना व धारा 25 आर्म्स एक्ट में अर्जुन, भूपेंद्र व पप्पू को तीन वर्ष कारावास और सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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