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Bulandshahar News: फीस प्रतिपूर्ति व वित्तीय सहायता के लिए मिले 9.18 करोड़ रुपये
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बुलंदशहर। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत जिले के 592 स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता के 9.18 करोड़ से अधिक की राशि भेज दी गई है। इन स्कूलों में आरटीई के तहत 9856 छात्र-छात्रा अध्ययनरत हैं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत जिन छात्र-छात्राओं का प्रवेश निजी स्कूलों में कराया जाता है। उनकी निर्धारित फीस सरकार की ओर से दी जाती है। यह फीस अलग-अलग कक्षाओं के लिए निर्धारित है।
निजी स्कूलों ने इनकी फीस की मांग की थी, जिसे अब सरकार ने जारी कर दिया है। यह फीस शिक्षण सत्र 2024-25 की थी। वहीं, दूसरी ओर आरटीई के तहत शिक्षा ले रहे 9856 बच्चों के लिए 5,000 रुपये प्रति छात्र की दर से 4.97 करोड़ 80 हजार रुपये मिले हैं।
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उन्होंने बताया कि विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति और बच्चों को स्टेशनरी और कॉपी किताब खरीदने के लिए धनराशि गरीब और वंचित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने में मदद मिलेगी। यह धनराशि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त और सपनों को पूरा करने में मदद करेगी।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत जिन छात्र-छात्राओं का प्रवेश निजी स्कूलों में कराया जाता है। उनकी निर्धारित फीस सरकार की ओर से दी जाती है। यह फीस अलग-अलग कक्षाओं के लिए निर्धारित है।
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निजी स्कूलों ने इनकी फीस की मांग की थी, जिसे अब सरकार ने जारी कर दिया है। यह फीस शिक्षण सत्र 2024-25 की थी। वहीं, दूसरी ओर आरटीई के तहत शिक्षा ले रहे 9856 बच्चों के लिए 5,000 रुपये प्रति छात्र की दर से 4.97 करोड़ 80 हजार रुपये मिले हैं।
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उन्होंने बताया कि विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति और बच्चों को स्टेशनरी और कॉपी किताब खरीदने के लिए धनराशि गरीब और वंचित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने में मदद मिलेगी। यह धनराशि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त और सपनों को पूरा करने में मदद करेगी।