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Bulandshahar News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजाम

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 10 Oct 2024 11:17 PM IST
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20 years imprisonment to the accused of raping an innocent child
बुलंदशहर। चार साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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नगर के भूड़ क्षेत्र की एक कालोनी निवासी महिला ने आठ फऱवरी 2020 को पुलिस को शिकायत देकर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर चार साल की मासूम को टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ओमप्रकाश बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया था।
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इसके बाद आरोपी ने बच्ची के कपड़े उतारकर छेड़छाड़ शुरू करते हुए अश्लील हरकत की तो बच्ची ने शोर मचा दिया। जिसके चलते बच्ची के चाचा व एक अन्य व्यक्ति ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को छुड़ाया। इसी दौरान आरोपी ओमप्रकाश मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। अब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी ओमप्रकाश को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। संवादत
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